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हेमंत सोरेन 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजे गए, कहां होगी पूछताछ? फैसला कल

पीएमएलए की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन को 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है. हालांकि, ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की ही मंजूरी दी. रिमांड की अवधि आज से ही शुरू होनी थी, लेकिन हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने एक दलील पेश की. बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया.

Hemant Soren News: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पीएमएलए की विशेष अदालत ने 5 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है. ईडी ने अदालत से 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी. मामले की सुनावाई गुरुवार (1 फरवरी) को ही हुई थी. बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. 2 फरवरी को अदालत ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें 5 दिनों की रिमांड के लिए मंजूरी दी गई है. रिमांड के दौरान हेमंत सोरेन को आधे घंटे परिवार और अपने अधिवक्ता से मिलने की छूट दी गई है.

आज से शुरू होनी थी रिमांड, लेकिन अधिवक्ता ने पेश की दलील

रिमांड अवधि आज से शुरू होनी थी, कहा गया था कि इन पांच दिनों की रिमांड अवधि के दौरान हेमंत सोरेन ईडी हिरासत में रहेंगे, लेकिन अधिवक्ता ने हेमंत सोरेन की सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें ईडी कार्यालय की बजाए किसी सुरक्षित स्थान पर रखे जाने की दलील पेश की है. पूछताछ के बाद कहां रखा जाए, इस पर कोर्ट में बहस हुई. इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया. 3 फरवरी को इसपर फैसला आएगा.

मनी लाउंड्रिंग मामले में हुई हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी

मालूम हो कि रांची के बड़गाई अंचल स्थित 8.46 एकड़ जमीन को लेकर हुए मनी लाउंड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को बुधवार (31 जनवरी 2024) की रात को गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने मामले में गिरफ्तार आरोपी निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में दोपहर 2.32 बजे पेश किया. सुनवाई 4.26 बजे तक चली. इस दौरान ईडी ने हेमंत से पूछताछ के लिए कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिमांड पर फैसले के लिए दो फरवरी की तिथि निर्धारित की गई.

आज सुप्रीम कोर्ट से भी हेमंत सोरेन को झटका

आज पीएमएलए की विशेष अदालत के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी हेमंत सोरेन से जुड़ी मामले की सुनवाई थी. सुप्रीम कोर्ट से भी हेमंत सोरेन को झटका लगा है. दरअसल, हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने की कार्रवाई के खिलाफ पहले झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, फिर उन्होंने हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली और ईडी की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इस मामले भी शुक्रवार (2 फरवरी) को ही सुनवाई हुई. हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करने से मना कर दिया. अदालत ने कहा कि आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था. सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट ने हेमंत सोरेन को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत झारखंड हाई कोर्ट जाने को कहा. अदालत ने कहा कि हेमंत सोरेन हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने की मांग कर सकते हैं.

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