Ranchi news : राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर हाइकोर्ट नाराज, कहा : बार-बार आदेश देने के बाद भी नहीं सुधर रही व्यवस्था

सुनवाई के दाैरान ट्रैफिक एसपी सशरीर उपस्थित हुए, मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी. कोर्ट ने कहा कि दीर्घकालीन योजना बना कर उस पर काम करने की जरूरत है.

By Prabhat Khabar News Desk | August 7, 2024 12:32 AM

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची में ट्रैफिक की लचर व्यवस्था व फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुना. राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जतायी. खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि कोर्ट राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर बार-बार आदेश दे रहा है, लेकिन कोई सुधार होता दिखायी नहीं दे रहा है.

ऑटो व ई-रिक्श के खिलाफ लगातार अभियान चलायें

खंडपीठ ने कहा कि यह जनहित याचिका पिछले सात वर्षों से चल रही है, लेकिन अब तक रांची में जाम की समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है. ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए दीर्घकालीन योजना बना कर उस पर काम करने की जरूरत है. खंडपीठ ने ट्रैफिक एसपी को राजधानी में अवैध तरीके से चल रहे ई-रिक्शा व ऑटो के खिलाफ लगातार अभियान चलाने का निर्देश दिया. वहीं, ऑटो रिक्शा व ई-रिक्शा चालक हमेशा ड्रेस में नजर आयें, इसे सुनिश्चित करने को कहा. वहीं, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाने को कहा. ट्रैफिक में सुधार जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए. साथ ही यह भी देखने को कहा कि ऑटो अथवा ई-रिक्शा चालक अपने वाहन में निर्धारित संख्या से अधिक यात्री न बैठायें.

आम लोगों को प्रतिदिन जाम का करना पड़ता है सामना

खंडपीठ ने कहा कि वीआइपी मूवमेंट के समय तो ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहती है. ट्रैफिक पुलिसकर्मी मुस्तैद नजर आते हैं, लेकिन, आमलोगों का रांची की सड़कों पर चलना काफी कष्टदायक होता है. लोगों को प्रतिदिन जाम की समस्या से निपटना पड़ता है. खंडपीठ ने ट्रैफिक एसपी को निर्देश दिया कि विभिन्न चौक-चौराहों पर ट्रैफिक पोस्ट बनाया जाये तथा उसमें वॉशरूम की व्यवस्था की जाये. वहीं, ट्रैफिक एसपी की ओर से बताया गया कि रांची में 60 ट्रैफिक बूथ व 50 ट्रैफिक पोस्ट चिह्नित किये गये हैं. खंडपीठ ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया कि ट्रैफिक पोस्ट व ट्रैफिक बूथ के पास मॉड्यूलर वाॅशरूम की व्यवस्था करें, ताकि ड्यूटी पर तैनात महिला-पुरुष पुलिसकर्मी को परेशानी न हो.

ट्रैफिक सुधार के लिए किये गये उपायों की जानकारी शपथ पत्र में दें

खंडपीठ ने राज्य सरकार को ट्रैफिक सुधार के लिए किये गये उपायों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी. मामले की सुनवाई के दौरान ट्रैफिक एसपी सशरीर उपस्थित थे. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता गाैरव राज ने पक्ष रखा, जबकि रांची नगर निगम कीओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राहुल कुमार दास ने जनहित याचिका दायर की है. वहीं, नेशनल हॉकर फेडरेशन की ओर से जनहित याचिका दायर कर फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास की मांग की गयी है.

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