रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने जगन्नाथपुर मंदिर की नयी न्यास समिति के गठन को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए प्रतिवादी नयी जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के वित्तीय अधिकार पर रोक लगा दिया. राज्य सरकार व धार्मिक न्यास बोर्ड को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जनवरी 2024 की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रवि कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा वर्ष 2021 में जगन्नाथपुर मंदिर की नयी न्यास समिति का गठन विधिसम्मत नहीं है. पुरानी न्यास समिति को भंग कर नयी समिति का गठन सही नहीं है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पुरानी जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के सचिव चंद्रकांत रायपत की ओर से याचिका दायर कर नयी न्यास समिति के गठन को चुनाैती दी गयी है.
हरमू हाउसिंग कॉलोनी निवासी शिक्षिका से सेना का जवान बन दो लोगों ने 32 हजार रुपये की ठगी कर ली. इस संबंध में शिक्षिका ने अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. शिक्षिका ने कहा है कि वह ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाती है़ं उनके पास एक व्यक्ति का फोन आया और खुद को सैनिक बताया. उसने बताया कि वह कारगिल चला जायेगा. इसलिए तीन महीने का एडवांस पेमेंट कर देगा.उसने गूगल पे आर्मी वायलेट में जाने को कहा. उसमें उसने 50 रुपये दिया. उस दौरान उसके साथ एक और व्यक्ति अनिल कुमार भी था. बातों में उसने कहा कि आर्मी का पेमेंट का यही तरीका है. उसके बाद उन लोगों ने दो बार में 32 हजार रुपये की निकासी शिक्षिका के अकाउंट से कर ली.
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