Loading election data...

हाइकोर्ट ने तीन सप्ताह में इडी को जवाब दायर करने का दिया निर्देश

मामला जमीन से जुड़े मामले को मैनेज करने के लिए इडी अफसरों के नाम पर राशि वसूलने का

By Prabhat Khabar News Desk | November 13, 2024 12:23 AM

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने जमीन से जुड़े मामले को मैनेज करने के लिए इडी अफसरों के नाम पर राशि वसूलने के मामले की सीबीआइ जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद प्रतिवादी इडी को तीन सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई नाै दिसंबर को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया कि जमीन से जुड़े मामले को मैनेज करने के लिए इडी अफसरों के नाम पर 5.40 करोड़ रुपये वसूलने के मामले में प्राथमिकी दर्ज है. मामले की जांच इडी द्वारा भी की जा रही है. इस मामले में अधिवक्ता सुजीत कुमार गायब हैं. पुलिस उन्हें सामने नहीं ला रही है. उन्होंने पूरे मामले की जांच सीबीआइ से कराने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शिव शंकर शर्मा ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर मामले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version