Ranchi News : गढ़वा विधायक को हाइकोर्ट ने नोटिस जारी किया

Ranchi News: हाइकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली चुनाव याचिका पर सुनवाई की.

By Prabhat Khabar News Desk | February 7, 2025 8:22 PM

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली चुनाव याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने चुनाव याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. साथ ही अदालत ने प्रतिवादी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. प्रतिवादी को पक्ष रखने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 21 मार्च की तिथि निर्धारित की.

चुनाव में प्रतिवादी पर गड़बड़ी करने का आरोप

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राहुल कुमार ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि विधानसभा चुनाव 2024 में प्रतिवादी ने काफी गड़बड़ी की है. प्रतिवादी ने अपने नामांकन पत्र के चार सेट के शपथ पत्र में अलग-अलग बातें कहीं हैं. दो सेट के शपथ पत्र में सरकारी बंगला आदि के उपयोग की बात कही है, लेकिन उसमें नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, जो भारत निर्वाचन आयोग के सरकुलर के अनुसार लगाना अनिवार्य था. सत्येंद्र नाथ तिवारी के नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने पर दो उम्मीदवारों ने विधिवत अपनी आपत्ति दर्ज करायी थी, जिसकी रिटर्निंग अफसर ने सुनवाई भी की, लेकिन नामांकन पत्र में सबसे बड़े डिफ्केट की अनदेखी कर उसे स्वीकृत कर लिया गया. आयोग के सरकुलर के अनुसार नामांकन पत्र रिजेक्ट हो जाना चाहिए था.

निर्वाचन को निरस्त करने का आग्रह

प्रार्थी ने प्रतिवादी के निर्वाचन को निरस्त करने का आग्रह किया. ज्ञात हो कि कि प्रार्थी उम्मीदवार मिथिलेश कुमार झा ने चुनाव याचिका दायर की है. उन्होंने विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की है.

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