Jharkhand News: रांची के नॉर्थ ऑफिस पाड़ा में दुर्गा पूजा के आयोजन पर रोक नहीं, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ को बताया गया कि नॉर्थ ऑफिस पाड़ा के स्थानीय लोग पिछले 25 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं. इस वर्ष कुछ लोग दुर्गा पूजा आयोजन में बाधा डाल रहे हैं, जो उचित नहीं है. खंडपीठ ने आदेश दिया कि पूजा के आयोजन पर कोई रोक नहीं है.
Jharkhand News: रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के नॉर्थ ऑफिस पाड़ा में जेएमजे चौक के पास बाल युवा दुर्गापूजा समिति की ओर से दुर्गापूजा आयोजन पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है. पूर्व की तरह मंदिर प्रांगण में दुर्गा पूजा का आयोजन होगा. पुलिस प्रशासन पूरी सुरक्षा मुहैया करायेगा. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ ने गुरुवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
पूजा के अवकाश के बाद होगी अगली सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ ने रांची पुलिस-प्रशासन को निर्देश दिया कि आयोजन के दौरान पूजा पंडाल में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाये. खंडपीठ ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई पूजा के अवकाश के बाद होगी. इस मामले की सुनवाई के दौरान अरगोड़ा अंचलाधिकारी सशरीर उपस्थित थे. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार व अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह ने खंडपीठ के समक्ष पक्ष रखा.
25 वर्षों से दुर्गा पूजा का हो रहा आयोजन
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ को बताया गया कि नॉर्थ ऑफिस पाड़ा के स्थानीय लोग पिछले 25 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं. इस वर्ष कुछ लोग दुर्गा पूजा आयोजन में बाधा डाल रहे हैं, जो उचित नहीं है. उन्होंने मंदिर प्रांगण में पूर्व की तरह प्रतिमा स्थापित कर पूजा करने की अनुमति देने व सुरक्षा मुहैया कराने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी लोकल रेसीडेंट ऑफ नॉर्थ ऑफिस पाड़ा की ओर से सचिव रूपेश कुमार ने जनहित याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि नॉर्थ ऑफिस पाड़ा में 25 वर्षों से स्थानीय लोग दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं. दुर्गा मंदिर परिसर में दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर मंदिर समिति से जुड़े लोग विरोध कर रहे हैं.
रिपोर्ट : राणा प्रताप, रांची