रांची, राणा प्रताप: झारखंड हाईकोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने के बाद अपने आवास से लगभग 40 घंटे से अधिक समय तक गायब रहने के मामले में दायर क्रिमिनल रिट (हेवियस कॉरपस) याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी के आग्रह को देखते हुए याचिका को वापस लेने की अनुमति दी.
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में हैं हेमंत सोरेन
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ को इस मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉउंन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है. वर्तमान में हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में न्यायिक हिरासत में हैं. वैसी स्थिति में इस याचिका पर अब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है.
हाईकोर्ट में की थी हेवियस कॉरपस याचिका दायर
प्रार्थी अधिवक्ता राजीव कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में हेवियस कॉरपस याचिका दायर कर झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बरामद करने की मांग की थी. बता दें कि पिछले दिनों जमीन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी के बाद ईडी ने रिमांड पर लेकर उनसे कई बार पूछताछ की.