रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. मामले में सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का पक्ष सुना. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा व अधिवक्ता विभास सिन्हा ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में ईडी द्वारा अनुसंधान पूरा कर चार्जशीट दायर किया जा चुका है. वैसी स्थिति में उन्होंने अग्रिम जमानत की सुविधा देने का आग्रह किया है.
उल्लेखनीय है कि झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. ईडी ने मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार सहित सात लोगों को आरोपी बनाया है. इनके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट भी दायर कर दी है.