रांची. रांची नगर निगम में आवासीय भवन का होल्डिंग टैक्स देकर भवन का व्यावसायिक उपयोग करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. इसी कड़ी में नगर निगम की ओर से 34 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में उक्त भवन मालिकों से कहा गया कि आपके द्वारा भवन का होल्डिंग टैक्स आवासीय के रूप में किया जाता है. लेकिन आपके भवन का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है. ऐसे में क्यों नहीं नगर निगम नगरपालिका अधिनियम के तहत आप पर कार्रवाई करे.
जुर्माना वसूलेगा निगम :
अब ऐसे भवन मालिकों से रांची नगर निगम नगरपालिका अधिनियम के तहत होल्डिंग टैक्स वसूलेगा. साथ ही निर्धारित होल्डिंग टैक्स का 150 प्रतिशत जुर्माने के रूप में वसूला जायेगा. जुर्माने की राशि नहीं देने पर संबंधित भवन मालिक के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के साथ भवन को भी सील किया जा सकता है.नये साल से पूरे शहर में चलेगा अभियान :
रांची नगर निगम द्वारा नये साल में पूरे शहर में यह अभियान चलाया जायेगा. इस दौरान यह देखा जायेगा कि किन-किन भवनों द्वारा आवासीय भवन का टैक्स देकर भवन का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है. इसमें यह भी देखा जायेगा कि किन आवासीय भवनों में किरायेदार, गोदाम, लॉज-हॉस्टल व दुकान बनाकर इसे भाड़े में दे दिया गया है. फिर ऐसे सारे भवन मालिकों को नोटिस जारी कर व्यावसायिक होल्डिंग टैक्स जमा करने का आदेश दिया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है