Loading election data...

झारखंड : गुजारा भत्ता नहीं देनेवाले पति को नहीं किया गिरफ्तार तो अदालत ने थानेदार का वेतन रोका

गिरफ्तारी आदेश न्यायालय ने सुखदेव नगर थाना प्रभारी को 26 जून को ही दिया था, लेकिन पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार नहीं किया. इसके बाद अदालत ने सख्त कदम उठाते हुए सुखदेव नगर थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है

By Prabhat Khabar News Desk | September 20, 2023 12:03 PM

अदालत ने पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देने वाले पति विनोद सिंह को गिरफ्तार नहीं करने पर सुखदेवनगर थानेदार का वेतन रोकने का आदेश दिया है. यह आदेश फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रशिकेश कुमार की अदालत ने एसएसपी को दिया है. फैमिली कोर्ट में विनोद सिंह की पत्नी सुषमा देवी लंबित गुजारा भत्ता की राशि 22.44 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कोर्ट में लगातार आवेदन दे रही है. इस मामले में कोर्ट ने अंत में आरोपी पति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया.

Also Read: रांची-हावड़ा के बीच जल्द दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, केंद्रीय रेल मंत्री ने दी सांसद संजय सेठ को जानकारी

गिरफ्तारी आदेश न्यायालय ने सुखदेव नगर थाना प्रभारी को 26 जून को ही दिया था, लेकिन पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार नहीं किया. इसके बाद अदालत ने सख्त कदम उठाते हुए सुखदेव नगर थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि सुषमा देवी ने पति विनोद कुमार सिंह के खिलाफ फैमिली कोर्ट में वर्ष 2007 में ही भरण-पोषण के लिए मुकदमा दायर किया था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने पति को गुजारा भत्ता की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था. फैमिली कोर्ट के उक्त आदेश के खिलाफ पति विनोद कुमार सिंह ने झारखंड हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगायी. लेकिन विनोद सिंह की उक्त अपील याचिका हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है.

Next Article

Exit mobile version