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पूजा सिंघल सहित अन्य पर आरोप का गठन 23 मार्च को, जानें कब होगी डिस्चार्ज पिटिशन पर सुनवाई

ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की कोर्ट ने पूजा सिंघल, सुमन कुमार और शशि प्रकाश के आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि निर्धारित की

खूंटी के मनरेगा योजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की गुरुवार को इडी कोर्ट पेशी हुई. इनके अलावा सीए सुमन कुमार, बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम बिनोद प्रसाद सिन्हा और खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इडी कोर्ट में हुई.

इडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की कोर्ट ने पूजा सिंघल, सुमन कुमार और शशि प्रकाश के आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व 16 मार्च को पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटिशन पर सुनवाई होनी है. राम विनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ कोर्ट पूर्व में आरोप गठित कर चुकी है.

बीरेंद्र राम की न्यायिक हिरासत अवधि 23 तक बढ़ी

रांची. इडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिये गुरुवार को ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता बीरेंद्र राम की पेशी हुई.इडी कोर्ट ने बीरेंद्र की न्यायिक हिरासत की अवधि 23 मार्च तक बढ़ा दी है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इडी ने बीरेंद्र राम को तीन अलग-अलग बार रिमांड पर लेकर उससे 12 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है. इसके बाद सात मार्च को इडी के विशेष न्यायाधीश के आवास पर उनकी पेशी हुई थी, इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था.

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