Loading election data...

झारखंड के निलंबित IAS अधिकारी के पति अभिषेक झा की मुश्किलें बढ़ीं, SC ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की प्रवर्तन निदेशालय से अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने अभिषेक झा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.

By Nutan kumari | June 23, 2023 1:49 PM

Jharkhand News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की प्रवर्तन निदेशालय से अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने अभिषेक झा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. बता दें कि कथित मनरेगा घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की अवकाशकालीन पीठ ने झा को राहत देने से इनकार कर दिया और मामले में सुनवाई के लिए पांच जुलाई की तारीख तय की है.

पिछले सप्ताह नहीं मिली थी राहत

बता दें कि पिछले सप्ताह पीठ ने झा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. इसके साथ ही अभिषेक झा की ओर से पेश वकील ने कहा था कि वह एक व्यवसायी हैं और अग्रिम जमानत की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है. वकील ने कहा कि इस अदालत ने उनकी पत्नी को बेटी की देखभाल के लिए दो बार अंतरिम जमानत दी है. इस पर कोर्ट ने वकील से कहा कि इन गतिविधियों में शामिल होने से पहले आपको यह सब सोचना चाहिए था. हम आपको इस तरह के मामले में अग्रिम जमानत देने के पक्ष में नहीं हैं.

Next Article

Exit mobile version