IAS Puja Singhal Case: झारखंड की निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज, बढ़ी मुश्किलें

झारखंड की निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज हो गयी. बुधवार (3 अगस्त, 2022) को ईडी की स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. दाेनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. फिलहाल, पूजा सिंघल को जेल में ही रहना होगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 3, 2022 5:58 PM
an image

IAS Puja Singhal Case: झारखंड की निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका को ईडी की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बुधवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. इसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. इस फैसले के बाद पूजा सिंघल को अब भी जेल में ही रहना होगा. वहीं, पूजा सिंघल के वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट की ओर रुख कर सकते हैं.

जमानत याचिका खारिज

बता दें कि तीन अगस्त को ईडी के स्पेशल कोर्ट में पूजा सिंघल की जमानत याचिका की सुनवाई निर्धारित थी. तय समय में दोनों पक्ष पूजा सिंघल के वकील और ईडी के वकील अपने-अपने दलील के साथ कोर्ट पहुंचे. निर्धारित समय पर बहस शुरू हुई. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पहले फैसला सुरक्षित रखा और उसके कुछ समय बाद पूजा सिंघल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

26 जुलाई, 2022 को भी हुई थी सुनवाई

बता दें कि गत 26 जुलाई, 2022 को भी ईडी की स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई थी. पूजा सिंघल की ओर से उनके वकील ने बहस करते हुए जवाब दाखिल किया था. वहीं, ईडी के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की थी. इस पर कोर्ट ने तीन अगस्त की तारीख मुकरर्र की थी. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंंह और अतीश कुमार ने पक्ष रखा था. इस दौरान पूजा सिंघल की पेशी होटवार जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी.

Also Read: सावधान! साहिबगंज के रामपुर दियारा में कटाव शुरू, फसल डूबने का बढ़ा खतरा

सैलरी से 1.43 करोड़ रुपये अधिक मिले

ईडी ने अपने आरोप पत्र में बताया है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते पूजा सिंघल के खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ रुपये अधिक थे. इससे पहले गत 19 जुलाई, 2022 की सुनवाई के दौरान ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार, जेई राम विनोद सिन्हा, राजेंद्र जैन, जय किशोर चौधरी और शशि प्रकाश के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया गया था.

Posted By: Samir Ranjan.

Exit mobile version