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टैगोर हिल पर अवैध निर्माण मामले में CO ने उपायुक्त को सौंपी रिपोर्ट, जांच में इस बात की हुई पुष्टि

प्लॉट संख्या 43 पहाड़ी (पक्का मकान खपडापोश) का रकबा 10 कड़ी, प्लॉट 44 पहाड़ कोचा (सड़क) रकबा 7.63 कड़ी और प्लॉट 54 पहाड़ी (पहाड़) का रकबा 11.959 कड़ी है.

Jharkhand News: ऐतिहासिक टैगोर हिल पर अवैध निर्माण से संबंधित जांच रिपोर्ट राजस्व उप निरीक्षक और अंचल निरीक्षक ने डीसी राहुल कुमार सिन्हा को सौंप दी है. रिपोर्ट में बताया गया है कि टैगोर हिल की भूमि मौजा मोरहाबादी एमएस प्लॉट संख्या 42, 43, 44 एवं 54 में खतियान सुरेंद्रनाथ ठाकुर, पिता शतींदर नाथ ठाकुर के नाम दर्ज है. प्लाॅट 42 में पहाड़ कोचा (परती कदीम) का रकबा 429 कड़ी है.

वहीं, प्लॉट संख्या 43 पहाड़ी (पक्का मकान खपडापोश) का रकबा 10 कड़ी, प्लॉट 44 पहाड़ कोचा (सड़क) रकबा 7.63 कड़ी और प्लॉट 54 पहाड़ी (पहाड़) का रकबा 11.959 कड़ी है. जांच और स्थल निरीक्षण में पाया गया कि प्लाॅट संख्या 54 में लगभग 11.54 डिसमिल पर घेरा किया गया है. वहीं, लगभग छह से सात डिसमिल हिस्से के पत्थर को लगभग 10 फीट तक काटकर समतल किया गया है. इधर, लोगों द्वारा तरह-तरह के दस्तावेज

प्रस्तुत करने से संशय की स्थिति बन गयी है

वहीं, सीओ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि निर्माण कार्य करा रहे लोगों ने खरीदगी दस्तावेज रजिस्ट्री का पट्टा संख्या-9093 प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि प्लॉट संख्या 42, 44 और 54 में से 14 कट्ठा 12 छटांक भूमि खरीदी गयी है. वहीं, रजिस्ट्री पट्टा 3506 प्रस्तुत किया गया. इसके अलावा प्लॉट चार, पांच, 41, 42, 44, 45, 54 और तीन से 13 बीघा जमीन युक्ता पूर्णिमा टैगोर और सुप्रिय टैगोर और मैत्रेय टैगाेर से खरीदा है.

हालांकि खरीदारों ने जमाबंदी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है. इसके अलावा स्थानीय लोगों ने पट्टा संख्या 10685 भी प्रस्तुत किया है, जिसमें प्लाॅट संख्या 54, 55, 56 और 58 की आठ एकड़ भूमि रांची डीसी के माध्यम से बिहार सरकार को दान के रूप में दी है. इसके अलावा प्लाॅट 54, 42 और 44 में रहने वाले 20 लोगों ने जमाबंदी भी दिखायी है, जिसमें 25 से 30 दुकान बनी हुई है. ऐसे में सीओ ने प्रस्तुत किये गये दस्तावेज और जमाबंदी के रैयती की विस्तृत जांच की अनुमति देने की मांग की है.

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