रांची (वरीय संवाददाता). झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जमशेदपुर में बहुमंजिले भवन के बेसमेंट (पार्किंग स्थल पर) में बनी दुकानों के खिलाफ जेएनएसी द्वारा कार्रवाई को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि स्वीकृत नक्शा में चिह्नित पार्किग स्थल पर (बेसमेंट में) चल रही सभी दुकानों को हटाना होगा. जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी (जेएनएसी) के शपथ पत्र को असंतोषजनक बताते हुए अदालत ने आज ही फ्रेश शपथ पत्र दायर करने का निर्देश. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व बिल्डर तापस सरकार ने शपथ पत्र के माध्यम से अपनी संपत्ति का ब्याैरा प्रस्तुत किया. बाद में अदालत के निर्देश के आलोक में जेएनएसी ने शपथ पत्र दायर किया, जिसमें कहा गया है कि जमशेदपुर के 10 बहुमंजिला परिसर के पार्किंग स्थल पर किये गये अवैध निर्माण को अदालत के आदेश पर तोड़ दिया गया है. शेष चिह्नित भवनों के पार्किंग स्थल से भी अवैध निर्माण जल्द ही हटा दिया जायेगा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अशोक कुमार व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. नौ मई को सुनवाई के दौरान अदालत ने दुकानों को तोड़ने का आदेश दिया था. इसके बाद जेएनएसी ने पार्किंग के लिए चिह्नित स्थल आठ दुकानों को तोड़ दिया था. अदालत ने कहा था कि पार्किंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. पार्किंग क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है, यहां तक कि दुकान आदि भी नहीं बनायी जा सकती है.
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