अवैध खनन मामला : ED ने पंकज मिश्रा पर FIR दर्ज करने का लिखा था पत्र, पर DMO ने इन लोगों पर करायी प्राथमिकी
साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में ईडी ने पंकज मिश्रा, विष्णु यादव व अन्य पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था. पर डीएमओ ने इस मामले में पंकज के सहयोगी अभय उर्फ पिंटू यादव तथा विष्णु यादव उर्फ छोटू यादव के खिलाफ जिरवाबाड़ी ओपी में प्राथमिकी दर्ज करायी.
साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में ईडी ने पंकज मिश्रा, विष्णु यादव व अन्य पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था. पर डीएमओ ने इस मामले में पंकज के सहयोगी अभय उर्फ पिंटू यादव तथा विष्णु यादव उर्फ छोटू यादव के खिलाफ जिरवाबाड़ी ओपी में प्राथमिकी दर्ज करायी. पंकज मिश्रा का जिक्र तक नहीं किया गया है. इस बीच तीन दिनों की ईडी की जांच के बाद शनिवार को जिला प्रशासन ने कार्रवाई की. डीसी ने जिला खनन पदाधिकारी, सदर एसडीओ, सदर डीएसपी, मंडरो सीओ, जिरवाबाड़ी थानेदार से अवैध खनन को लेकर स्पष्टीकरण पूछा है. इधर, साहेबगंज स्थित महादेवगंज में चार क्रशर ध्वस्त कर दिये गये तथा एक को सील किया गया है.
ईडी का दावा : पंकज मिश्रा ने जेल में रहते हुए कराया अवैध खनन
ईडी ने दावा किया है कि पंकज मिश्रा ने जेल में रहते हुए अवैध खनन कराया है. साहिबगंज एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा को ईडी ने शुक्रवार को एक पत्र लिखा था. इसकी प्रतिलिपि साहिबगंज डीसी एवं डीजीपी झारखंड को दी थी. पत्र में जिक्र किया गया है कि इडी ने पांच अप्रैल को नींबू पहाड़ी समेत कई जगहों पर अवैध खनन के साक्ष्य पाये हैं. ऐसे में एक दिसंबर, 2022 को एसटी-एससी थाने में दर्ज केस के अनुसंधान में इन तथ्यों को शामिल करें. साथ ही जरूरी कानूनी कार्रवाई करें.
एसपी को लिखे पत्र में ईडी ने कहा है कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही अवैध खनन रुका है. ड्रोन से कराये गये सर्वे में कई कच्चे रास्तों पर जेसीबी व दूसरे वाहनों की आवाजाही के निशान मिले हैं. गौरतलब है कि दिसंबर 2022 में भवानी चौकी के ग्राम प्रधान विजय हांसदा के बयान पर सिमरिया मौजा के नींबू पहाड़ी सहित अन्य जगहों पर अवैध खनन को लेकर केस दर्ज किया गया था. इस केस में पंकज मिश्रा, विष्णु यादव, पवित्र यादव और बच्चा यादव आरोपी हैं.
डीएमओ द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में क्या है
साहिबंगज के डीएमओ विभूति कुमार द्वारा जिरवाबाड़ी थाना में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में लिखा गया है कि पांच अप्रैल 2023 को मौजा मारीकुट्टी, तेंबा सिमरिया, चुवे चुआ, जोकमारी, लालमाटी, भुरकुंडा में छापेमारी की गयी. इस दल में संयुक्त रूप से अंचल अधिकारी, मंडरी, सेक्शन पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद रांची, क्षेत्रीय पदाधिकारी प्रदूषण नियंत्रण पर्षद दुमका, जिला खनन पदाधिकारी साहिबगंज, अवर निबंधक राजमहल, वन क्षेत्र के रेंजर प्रवर्तन निदेशालय के पदाधिकारी, जोनल ऑफिस रांची, अंचल अमीन, मंडरो, अमीन वन विभाग, साहिबगंज द्वारा की गयी.
जांच के क्रम में मौजा- सिमरिया एवं बुआ के दाग संख्या 80, 78, 79, 8, 91 इत्यादि में अवैध उत्खनन पाया गया. इस क्षेत्र पर पूर्व में भी दिसंबर 2017, 02.02.2021 और 08.09.2022 को अभय कुमार उर्फ पिंटू यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है. मौजा- सिमरिया के बाग सं 23, 69 70 71 पर अवैध पत्थर उत्खनन देखा गया. उसी क्षेत्र पर कील होल कर बारूद को होल में डाला हुआ भी देखा गया. जिससे प्रतीत होता है कि अभी भी अवैध उत्खनन किया जा रहा है. इस क्षेत्र पर पूर्व में विष्णु कुमार यादव उर्फ छोटू यादव नवाटोला, साहिबगंज एवं अन्य के द्वारा अवैध खनन किया गया है, उक्त स्थल पर किसी प्रकार का कोई खनन पट्टा या अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं है, जिससे यह स्पष्ट है कि यह पूर्ण रूप से अवैध क्षेत्र है. इस क्षेत्र पर पूर्व में भी पत्रांक 27.11.2022 के द्वारा भी प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
पांच अप्रैल को पुनः अवैध स्थल का निरीक्षण किया गया. पाया गया कि अवैध खनन हो रहा है. इससे सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है. कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है. अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन कर परिवहन कार्य में संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं विस्फोटक अधिनियम तथा अन्य धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाये.
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