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कैबिनेट के अहम फैसले : म्यूटेशन बिल मंजूर, एडीसी अब रद्द कर सकेंगे जमाबंदी

कैबिनेट की बैठक मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई. इसमें मंत्रिपरिषद ने सबसे पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के देहांत पर शोक और संवेदना प्रकट की. साथ ही उन्हें प्रकांड विद्वान और महान देशभक्त बताया.

By Prabhat Khabar News Desk | September 9, 2020 6:21 AM

रांची : कैबिनेट की बैठक मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई. इसमें मंत्रिपरिषद ने सबसे पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के देहांत पर शोक और संवेदना प्रकट की. साथ ही उन्हें प्रकांड विद्वान और महान देशभक्त बताया. बैठक के दौरान कैबिनेट ने ‘लैंड म्यूटेशन बिल-2020’ को स्वीकृति दी. इसके अलावा फरार अपराधियों के मुकदमे की भी सुनवाई और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर के 15 लाख गरीबों के लिए ‘झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना’ समेत अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी. अब तक राज्य में अवैध जमाबंदी रद्द करने का कोई विधि सम्मत प्रावधान नहीं है. इसे देखते हुए कैबिनेट ने ‘लैंड म्यूटेशन बिल-2020’ को मंजूरी दे दी. इसमें म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान किया गया है. आवेदन पर अंचलाधिकारी (सीओ) फैसला करेंगे. सीओ के फैसले पर असहमति की स्थिति में डीसीएलआर और डीसी के यहां अपील की जा सकेगी.

बिल में अवैध जमाबंदी रद्द करने का अधिकार एडिशनल कलेक्टर को दिया गया है. एडिशनल कलेक्टर के फैसले से असंतुष्ट होने पर डीसी की अदालत में अपील की जा सकेगी. उपायुक्त के फैसले पर भी संतुष्ट नहीं होने पर प्रमंडलीय आयुक्त की अदालत में रिवीजन दाखिल किया जा सकेगा. इस बिल के मुताबिक किसान की खाता-पुस्तिका अब अंचल के स्तर पर ही वितरित किया जायेगा.

माॅनसून सत्र 18 से 22 सितंबर तक : कैबिनेट ने 18 से 22 सितंबर तक झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आहूत करने की स्वीकृति दी. 18 सितंबर को शपथ ग्रहण, अध्यादेश से लागू अधिनियमों से संबंधित विधेयक पटल पर रखा जायेगा, 2020-21 का प्रथम अनुपूरक व शोक प्रकट होगा. 19 व 20 सितंबर को अवकाश रहेगा. 21 सितंबर को अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद और विनियोग विधेयक का उपस्थापन का कार्यक्रम होगा. 22 सितंबर को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक व अन्य राजकीय कार्य और गैर सरकारी सदस्यों के कार्य और गैर सरकारी संकल्प होगा.

अन्य फैसले

  • वित्तीय वर्ष 2018-19 के विनियोग लेखा, राजस्व रिपोर्ट, राज्य वित्त लेखा व सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट विस में पेश करने पर सहमति

  • पुलिस सेवा नियमावली में संशोधन. डीएसपी के ट्रेनिंग में जिला स्तर का नंबर नहीं जोड़ा जायेगा.

  • झारखंड अंतरदेशीय जलयान नियमावली-2020 स्वीकृत, 51 प्रखंडों के लिए मनरेगा में कलस्टर फैसिलेटेशन प्रोजेक्ट योजना मंजूर

अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली-2020 के गठन पर सहमति

  • मिनरल बियरिंग लैंड सेस बिल स्वीकृत, प्रोफेशन टैक्स का दायरा बढ़ाने की नियमावली-2012 में संशोधन

  • राज्य आपदा प्रबंधन व जिला आपदा प्रबंधन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को अवधि विस्तार

  • मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार योजना मंजूर

  • मिनरल बियरिंग लैंड रूल 2020 स्वीकृत

  • झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर के 15 लाख लोगों को होगा लाभ

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना पर 213 करोड़ खर्च : खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर के गरीब परिवारों के लिए एक रुपये प्रति किलो की दर से अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी. इसके तहत 15 लाख लोग लाभुक होंगे. योजना पर सालाना 213 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

चार मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलने पर सहमति : अब हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, दुमका मेडिकल कॉलेज का नाम फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज, पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पाटलीपुत्रा मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जायेगा.

इन्हें भी मिली मंजूरी : मंत्रिपरिषद ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-299 में संशोधन के लिए तैयार विधेयक पर सहमति प्रदान की. इसके तहत अब अदालत में अनुपस्थित रहनेवाले आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमे की सुनवाई की जा सकेगी.

कैबिनेट ने पीडब्ल्यूडी कोड में संशोधन का फैसला किया. इसमें ठेकेदार 10% से कम रेट पर भी टेंडर भर सकेंगे. वहीं, समान दर पर कई लोगों द्वारा टेंडर डालने की स्थिति में लॉटरी के आधार पर काम आवंटित किया जायेगा.

भारत सरकार के फैसले के आलोक में बजट प्रबंधन नियमावली एक्ट-2020 विधेयक को मंजूर किया. अब राज्य सरकार कर्ज लेने की शक्ति के अतिरिक्त 1848 करोड़ उधार ले सकेगी.

अन्य फैसले :

  • जलावन लकड़ी और बांस को परिवहन परमिट से मुक्त करने का निर्णय

  • भू-संपदा विनियम विकास नियमावली-2017 में संशोधन की स्वीकृति

  • स्काउट, गाइड गतिविधियों के प्रोत्साहन संबंधित नियमावली को मंजूरी

  • लघु खनिज समानुदान नियमावली में संशोधन को भी दी गयी स्वीकृति

  • रांची, धनबाद और जमशेदपुर के आर्थिक अपराध न्यायालयों को जीएसटी के मामलों की सुनवायी का अधिकार देने की स्वीकृति

  • विकलांगों के लिए रैंप निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति

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