15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नाबालिग से यौन शोषण के दोषी को 10 साल की सजा

नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने के दोषी देवलाल बेदिया को दस साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

रांची. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दो साल तक शारीरिक संबंध बनाने के दोषी देवलाल बेदिया को बुधवार को दस साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सुनवाई के दौरान सहायक लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा की ओर से पांच गवाह प्रस्तुत किये गये. बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह प्रस्तुत किया गया. देवलाल बेदिया सिल्ली के हलमाद बरवाटोली का रहने वाला है. दोषी देवलाल बेदिया नाबालिग पीड़िता के साथ साल 2014 से 2016 तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहा था. वर्ष 2017 में उसकी शादी करने को लेकर पंचायत बैठी थी. जिसमें शादी करने के लिए वह तैयार भी हुआ था. लेकिन तीन साल बाद 20 जून 2020 को चोरी-चुपके उसने दूसरी लड़की से शादी कर लिया था. जब पीड़िता को इसकी जानकारी मिली, तो वह आरोपी के घर अपने परिजन के साथ पहुंची. 24 जून 2020 को शादी से मुकरने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने सिल्ली थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पीड़िता ने जिस समय प्राथमिकी दर्ज करायी थी, उस समय उसकी उम्र 21 साल थी. लेकिन घटना के समय उसकी उम्र 15 साल ही थी. इसी के आधार पर मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट में हुई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें