रांची : कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए स्टेशनों पर भीड़ के करण रेल मंत्रालय ने रिफंड करने में सहूलियत दी है. रेलवे ने 21 मार्च से 21 जून की अवधि के बीच सफर करनेवाले लोग यदि यात्रा रद्द कर टिकट कैंसिल करवाना चाहते हैं तो उन्हें सहूलियत दी जायेगी. नये नियमों के अनुसार, ऐसे लोग अपनी यात्रा से तीन महीने के भीतर टिकट कैंसिल करवा सकेंगे आैर रिफंड प्राप्त कर सकेंगे.
पहले यह नियम था कि टिकट रिफंड करने के लिए तीन दिन था. नियम में बदलाव केवल स्टेशन से लिए काउंटर टिकट के लिए ही किये गये हैं. यात्री को तीन महीने के भीतर स्टेशन पर टिकट डिपोसिट रिसीप्ट द्वारा रिफ्रंड प्राप्त कर सकते हैं, यात्री टिकट डिपोसिअ रिसीप्ट फाइल करने के दिनांक से अगले 60 दिनों के भीतर चीफ क्लेम ऑफिस/चीफ कमर्शियल मैनेजर ऑफिस में रिफंड के लिए टिकट डिपोसिट रिसीप्ट जमा कर सकते हैं( वर्तमान में नियम अवधि 10 दिन है). जिन यात्रियों को अपना टिकट 139 के माध्यम से रद्द करना है उन्हें तीन महीने के भीतर काउंटर से रिफंड प्राप्त करना होगा (वर्तमान नियम ट्रेन खुलने के निर्धारित समय तक ही है). ऑनलाइन एवं ई-टिकट के लिए नियम पूर्ववत है.
यात्रियों ने रद्द कराया टिकट : कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए शनिवार को रांची व हटिया स्टेशन पर टिकट रद्द कराने के लिए लोगों की लंबी कतार दिखी. रांची स्टेशन पर एक मीटर की दूरी मेंटेन करने के लिए फर्श पर लाल चिह्न लगाया गया था. लोग इस चिह्न के पास खड़े होकर खुद को संक्रमण से बचाते हुए देखे गये. कई लोगों ने मास्क भी पहन रखा था. टिकट रद्द कराने आये लेस्ली थॉमस ने कहा कि उन्हें रविवार को सहरसा जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण यात्रा टाल दिया है.