झारखंड में पंचायत जनप्रतिनिधियों के विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी, कैबिनेट में 39 प्रस्तावों पर लगी मुहर
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसके तहत जहां पंचायत जनप्रनतिधियों के विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी की गयी, वहीं झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतीक्षा निरस्त कर दिया गया.
Jharkhand News: झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई. इस मौके पर कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी. इसके तहत राज्य के पंचायत जनप्रतिनिधियों के विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी की स्वीकृति दी गयी. इसके तहत जिला परिषद अध्यक्ष को 12 हजार और मुखिया को अब हर महीने ढाई हजार रुपये मिलेंगे. वहीं, झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतीक्षा निरस्त कर दिया गया.
पंचायत जनप्रतिनिधियों के विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी
बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में पंचायत जनप्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाये जाने पर स्वीकृति दी गयी. इसके तहत अब जिला परिषद अध्यक्ष को 12 हजार रुपये, प्रमुख को आठ हजार और मुखिया को ढाई हजार रुपये हर महीने मिलेंगे. इनके दैनिक भत्तों का दर भी बढ़ा कर हर पद के लिए 150 रुपये से 250 रुपये कर दी गयी है. एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अन्य वर्ग की महिला प्रतिनिधियों, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें विशेष मानदेय 100 की जगह 150 रुपये मिलेंगे. यात्रा भत्ता में भी संशोधन किया गया है. सभी को अब पांच रुपये प्रति किमी की जगह 10 रुपये प्रति किमी की दर से यात्रा भत्ता मिलेगा.
बढ़ी मुआवजा की राशि
मंत्रिपरिषद ने राज्य में जंगली जानवरों द्वारा जान-माल, फसल, पालतू जानवर एवं मकान को क्षति पहुंचाये जाने पर मिलनेवाली मुआवजा की राशि में वृद्धि की है. इस तरह की घटनाओं में मनुष्य की मृत्यु होने पर पहले की तरह चार लाख रुपये ही मिलेंगे. वहीं मनुष्य के गंभीर रूप से घायल होने पर एक लाख की जगह 1.50 लाख, हल्का घायल होने पर 15 हजार की जगह 25 हजार रुपये, स्थायी रूप से अपंग होने पर दो लाख की जगह 3.25 लाख रुपये दिये जायेंगे. मकान को क्षति होने पर पहले एक लाख रुपये मिलते थे, इसे बढ़ा कर 1.20 लाख रुपये कर दिया गया है.
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जानें कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
– झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति नियमवली 2016 में संशोधन
– झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग नियमावरी 2023 का गठन
– गिरिडीह जिला के बगोदर सरिया अनुमंडल न्यायालय गठन की स्वीकृति
– झारखंड राज्य के ट्रायल कोर्ट के लिए 75 स्थायी पदों का सृजन
– चांडिल में 0.28 एकड़ रकबा 41.26 लाख में नवीकरण के विकल्प सिटी गैस स्टेशन के लिए गेल को 30 साल के लिए लीज पर दिया गया
– रांची जिला के नगड़ी में 1.57 एकड़ पर बैंक ऑफ इडिया के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए 11.23 करोड़ रुपये में जमीन देने की स्वीकृति
– जंगली जानवरों द्वारा जान-माल, फसल, पालतू जानवर एवं मकान की क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान में संशोधन की स्वीकृति
– लेस्लीगंज की डॉ श्वेता कुमारी को सेवा से बरखास्त किया गया
– वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए महालेखाकार का राज्य वित्त लेखा प्रतिवेदन उपस्थापन का अनुमोदन
– झारखंड राज्य में कार्यरत चार सीआइटी स्कूलों के कर्मियों के मासिक मानदेय में वृद्धि. यहां केंद्रीय पुलिस से सेवानिवृत कर्मी काम करते हैं
– झारखंड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग में नियमावली-2021 में संशोधन
– सीवी रमण ग्लोबल विवि स्थापना का अनुमोदन
– झारखंड अभियंत्रण सेवा के अधीन लिपिक टंकक अन्य टंकक सेवा के नियमावली-2015 में संशोधन
– राज्य के स्कूली एवं राजकीय और अराजकीय पुस्तकालय के स्थापना विकास एवं विस्तारीकरण को मंजूरी
– झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग नियमावली-2013 में संशोधन
– रामगढ़ के बीजीओ गाेरांत महतो पर एक वेतन वृद्धि पर रोक जारी
– विशेष शखा के आरक्षी के पदों पर नियुक्ति में संशोधन
– रेशा जलाशय योजना के लिए 244.60 करो़ड़ का प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कल को प्रशनिक स्वीकृति
– एसीपबी में कार्यरत माली एवं झारकर के मानदेय में वृद्धि
– श्रम नियोजन के अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमित किया गया है. चालक के पद पर नियुक्ति होगी
– श्रम सेवा सेवा संवर्ग नियमावली से पूर्व जो पदाधिकारी नियुक्ति हुए हैं, उनको उतीर्णता के प्रावधान से छूट दी गयी है. उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के लिए परीक्षा की जरूरत नहीं होगी.
– स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के स्थायी सचिवालय की स्थापना दो सहायक व दो राजपत्रित पदों को स्वीकृति
– झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतीक्षा निरस्त कर दिया गया
– शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में पीएमश्री योजना स्वीकृति
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– धनबाद जिला के बाघमारा के टुकुरिया में 0.50 एकड़ लीज संगीता देवी को 30 साल के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती का निर्णय
– राज्य आयोग (उपभोक्ता संरक्षण) को जिला में कार्यरत कर्मियों को और अनुशासनिक प्राधिकार घोषित किया गया
– वित्तीय वर्ष 2023-24 में एनसीसी की स्थापना के लिए 16.24 करोड़ का बजटीय प्रावधान को स्वीकृति, यह राशि आकस्मिकता निधि से मिलेगी
– झारखंड के प्रारंभिक विद्यालय में सहायक आचार्य संसोधन नियमावली-2023 गठन को स्वीकृति
– जल सहिया को एक स्मार्ट फोन दो साड़ी के लिए 39.07 करोड़ की स्वीकृति
– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढकीरण दिशा निर्देश में संशोधन को स्वीकृति
– श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में झारखंड सचिवालय सेवा के प्रशाखा व सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदों का सृजन होगा
– राष्ट्रीय खाद्य के डीलर मार्जिन योजना को स्वीकृत
– पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली-2018 में संशोधन किया गया है
– राज्य सरकार की संचार एवं संरचना नीति-2015 में आंशिक संशोधन किया गया
– राज्य सरकार की झारखंड राइट ऑफ वे पॉलिसी में आंशिक संशोधन
– पाकुड़ जिला के अमरापाड़ा पचुआव़ा नार्थ कोल ब्लॉक 12.18 एकड़ डब्लयूबीपीडीसीएल को कोयला खनन पट्टा की स्वीृकत दी गयी.