रेलवे मुसाफिरों की सुविधा के लिए अक्सर नियम कानून बनाता रहता है और समय समय पर आपको हर रूल्स से वाकिफ कराता है. लेकिन कई लोग इस नियम से अनभिज्ञ रहते हैं. इस वजह से उन्हें कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है. कई बार तो लोग टीटीई से बहस भी कर लेते हैं. ऐसे ही एक नियम ट्रेन छूटने से संबंधित है. यानी कि अगर आपकी ट्रेन बोर्डिंग स्टेशन से छूट जाती है तो आपके पास क्या विकल्प है.
मान के चलिये कि आपने रांची से कोलकाता तक के लिए टिकट लिया है और आप किसी कारणवश रांची स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं तो आपको चिंता करने की अवश्यकता नहीं है. क्योंकि रेलवे के नियम के मुताबिक अगले 2 स्टेशन तक उस ट्रेन को पकड़ सकते हैं. टीटीई भी उस दौरान किसी और शख्स वो सीट नहीं दे सकता. हां, अगर आप दो स्टॉप गुजरने के बाद भी ट्रेन में नहीं पहुंचते हैं तो टीटीई आपका बर्थ किसी अन्य को अलॉट कर सकता है.
अगर आप टिकट खरीदने के बाद यात्रा नहीं करते हैं तो टीटीई आपकी सीट आपके स्टॉप से अगले दो स्टॉप तक किसी को भी नहीं दे सकता. साथ ही टीटीई को आपका एक घंटे तक इंतजार करना होगा. इसका मतलब ये है कि आप अगले स्टेशन से भी ट्रेन को पकड़े सकते हैं.
अगर आपकी बोर्डिंग स्टेशन रांची से है, लेकिन वो ट्रेन छूट गयी और आप अगले स्टेशन से भी यात्रा नहीं करना चाहते हैं, तो आप टीडीआर यानी कि टिकट डिपॉजिट रिसीट भी फाइल कर सकते हैं. इसकी मंजूरी मिलने के बाद आपको बेस फेयर का 50 फीसदी रिफंड मिल जाएगा. इसके अलावा आप बोर्डिंग स्टेशन से रवानगी के तीन घंटे बाद भी टिकट कैंसिल करा सकते हैं.