Ranchi news : सरकारी कर्मचारी व पेंशनधारी के परिजन भी उठा रहे मंईयां योजना का लाभ
कई महिलाएं एक से अधिक जिलों में ले रही हैं योजना का लाभ. अयोग्य लाभुकों को चिह्नित कर कार्रवाई करने का दिया गया निर्देश.
रांची. राज्य में मंईयां सम्मान योजना का लाभ अयोग्य महिलाएं भी ले रही हैं. राज्य सरकार को लगातार इससे संबंधित शिकायतें मिल रही हैं. पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं योग्य नहीं होने के बावजूद मंईयां सम्मान योजना के तहत सहायता राशि पा रही हैं. कई लाभुक ऐसी भी हैं, जो एक से अधिक जिलों और बैंक खातों के माध्यम से योजना का दोहरा लाभ प्राप्त कर रही हैं. केंद्र या राज्य सरकार में संविदा व मानदेय कर्मी योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं हैं. बावजूद इसके वैसी महिलाएं भी योजना के तहत राशि ले रही हैं.
राशि वसूलने का निर्देश
पारिवारिक पेंशन ले रहे कई सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों के परिजनों को भी मंईयां सम्मान का लाभ मिल रहा है. इसके अलावा इपीएफधारी महिला व आयकर अदा करने वाले परिवार की महिलाएं भी अयोग्य होने के बावजूद योजना का लाभ ले रही हैं. समाज कल्याण निदेशक समीरा एस ने सभी उपायुक्तों को इससे संबंधित पत्र लिख कर अयोग्य लाभुकों को चिह्नित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि अयोग्य लाभुकों की वजह से योग्य महिलाओं का आच्छादन नहीं हो पाया है. उन्होंने अयोग्य लाभुकों की पहचान कर उनको योजना से बाहर करने का निर्देश दिया है. साथ ही उनसे राशि वसूली का निर्देश भी दिया है.
योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित है अर्हता
राज्य सरकार ने मंईयां सम्मान योजना का पात्र होने के लिए स्पष्ट अर्हता निर्धारित की है. योजना का लाभ लेने की पहली अर्हता झारखंड का निवासी होना है. 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को ही योजना का लाभ दिया जाना है. 50 वर्ष के बाद उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा. योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य है. साथ ही प्रावधान के मुताबिक, परिवार में किसी भी व्यक्ति के सरकारी नौकरी करने (संविदा या मानदेय पर काम करने वाले भी) पर योजना का लाभ नहीं दिया जाना है. परिवार में पति, पत्नी व बच्चे शामिल हैं. परिवार में किसी भी व्यक्ति का आयकर दाता होने पर भी उसे मंईयां योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
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