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त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसे की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई का निर्णय लेकर अवगत करायें : हाइकोर्ट

पर्यटन सचिव मनोज कुमार उपस्थित हुए, जवाब दिया

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने वर्ष 2022 में देवघर के त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसे में तीन पर्यटकों की मौत की घटना को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान हादसे की जांच रिपोर्ट के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अब तक कार्रवाई कार्रवाई नहीं किये जाने पर नाराजगी जतायी. अदालत ने पर्यटन सचिव को उपस्थित होने का निर्देश दिया. खंडपीठ के आदेश के बाद पर्यटन सचिव मनोज कुमार उपस्थित हुए. खंडपीठ ने उनसे पूछा कि जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है. ढुलमुल रवैया क्यों अपनाया जा रहा है. इस पर सचिव की ओर से बताया गया कि इस मामले पर 26 जून को बैठक प्रस्तावित है. सचिव का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने निर्देश दिया कि 26 जून के पूर्व बैठक कर निर्णय लिया जाये तथा कोर्ट को अवगत कराया जाये. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 26 जून की तिथि निर्धारित की. पिछली सुनवाई के दाैरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने के लिए समय लिया था. उन्होंने बताया था कि जिन अधिकारियों को निर्णय लेना है, वह लोकसभा चुनाव कार्य में व्यस्त हैं. खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्णय लेने के लिए समय प्रदान किया था. उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2022 में देवघर स्थित त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसा हुआ था, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गयी थी. मामले को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि त्रिकूट पर्वत पर रोपवे का संचालन करनेवाली एजेंसी दामोदर रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को शो कॉज नोटिस किया गया था कि क्यों नहीं उसे काली सूची में डाल दिया जाये. रोपवे का संचालन करनेवाली एजेंसी को जांच में दोषी पाया गया है.

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