आयकर अधिनियम के तहत हुए हालिया बदलाव, फेसलेस निर्धारण स्कीम और करदाता चार्टर विषय पर शुक्रवार को वेबिनार का आयोजन हुआ. आयकर आयुक्त (छूट) पटना संजीत सिंह ने वेबिनार में शामिल सदस्यों को फेसलेस असेसमेंट की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नये बदलाव के तहत अब किसी भी करदाता को विभाग तक पहुंचने की जरूरत नहीं है.
करदाता को उनकी शिकायत ऑनलाइन जमा करने की सुविधा मिलगी. इसका निदान विभाग की ओर से जल्द किया जायेगा. वहीं वैसे ट्रस्ट जो 12एए व 80जी या 10(23)सी में पंजीकृत है उन्हें 30 सितंबर तक दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा. नये बदलाव के तहत अब किसी भी संस्था को 12ए की जगह 12एबी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
वहीं संस्थाओं को अब या तो 12एबी में या 10(23)सी में से किसी एक में ही रजिस्ट्रेशन करने की छूट मिलेगी. मौके पर रांची बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र चौधरी, चार्टर्ड एकाउंटेंट मनीषा बियानी, पटना से सुनील सर्राफ, मुकुल और शिकेश झा ने भी विभिन्न बदलाव के संबंध में जानकारी साझा की. वेबिनार का संचालन संयुक्त आयकर आयुक्त, रांची विजय कुमार ने किया.
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