रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने ड्रग्स के अवैध कारोबार व अफीम की खेती को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामंचद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद रांची नगर निगम को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी 2025 को होगी. इससे पूर्व रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने खंडपीठ को बताया कि राजधानी रांची में 36 रूफ टॉप बार व रेस्टोरेंट का संचालन हो रहा है. इसमें से दो के पास स्वीकृत कॉमर्शियल नक्शा है. शेष 34 रूफ टॉप बार व रेस्टोरेंट के पास कॉमर्शियल नक्शा नहीं है. वैसे सभी बार को रांची नगर निगम ने विधिसम्मत नोटिस जारी किया था. यूसी केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गयी है. उल्लेखनीय है कि खूंटी जिले में अफीम की बढ़ती खेती को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. वहीं प्रार्थी अनुराग कुमार ने जनहित याचिका दायर कर मंदिर-स्कूल के समीप खुली शराब दुकान व बार के संचालन को बंद करने की मांग की है.
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