रांची. रांची जिला में होमगार्ड के नव नामांकन में हुई गड़बड़ी मामले में हाइकोर्ट के जस्टिस डाॅ एसएन पाठक की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से रांची होमगार्ड में नव नामांकन से संबंधी सभी रिकाॅर्ड व परिणाम का कागजात न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया. इस मामले में नौ जनवरी को अगली सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार चौबे ने न्यायालय को बताया कि 2016 में गृह रक्षकों के नव नामांकन के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. रांची जिला में गृह रक्षकों के नव नामांकन में नियमों की अनदेखी की गयी है. कट ऑफ मार्क्स से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नव नामांकित कर लिया गया. जबकि ऐसे अभ्यर्थियों को भी नव नामांकित कर लिया गया, जिनका नाम परिणाम सूची में नहीं था. मनचाहे लोगों की नियुक्ति की गयी है, इसलिए नियुक्ति को निरस्त किया जाये. न्यायालय ने मामले में सरकार से नियुक्ति से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
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