सीबीआइ को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश
जज उत्तम आनंद हत्याकांड
रांची़ धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में मंगलवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सीबीआइ की ओर से बताया गया कि मामले में दोनों आरोपियों के व्हाट्सऐप चैट में किसी प्रकार की संदिग्ध बातचीत के सबूत नहीं मिले हैं. इस पर कोर्ट ने इसे शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. पूर्व में सीबीआइ की ओर से अदालत को बताया गया था कि घटना में शामिल दोनों आरोपियों के व्हाट्सऐप चैट को वापस लेने के लिए गृह मंत्रालय के जरिये इंटरपोल से मदद मांगी गयी थी, क्योंकि व्हाट्सऐप का मुख्यालय अमेरिका में है. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने व्हाट्सऐप चैट के बारे में अद्यतन जानकारी सीबीआइ से मांगी थी. इस दौरान सीबीआइ की ओर से अदालत को बताया गया कि गृह मंत्रालय से रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन दोनों की ओर से व्हाट्सऐप पर कोई संदिग्ध बातचीत नहीं मिली है. जज उत्तम आनंद हत्याकांड में हाइकोर्ट स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है. माॅर्निंग वाॅक के दौरान एक ऑटो वाले ने जज उत्तम आनंद को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गयी थी. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. धनबाद सीबीआइ कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
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