रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सिमडेगा में पारा शिक्षक हत्याकांड के अन्य आरोपियों के मामले का ट्रायल पूरा करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी और प्रतिवादी का पक्ष सुना. सुनवाई के बाद अदालत ने सिमडेगा सिविल कोर्ट को पारा शिक्षक हत्याकांड के आरोपी बारूद गोप सहित अन्य आरोपियों के मामले में यथाशीघ्र ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया.
10 वर्षों से सिमडेगा सिविल कोर्ट में ट्रायल चल रहा
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र ने अदालत को बताया कि मामले के मुख्य आरोपी बारूद गोप के खिलाफ लगभग 10 वर्षों से सिमडेगा सिविल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है. वहीं इसी मामले के आरोपी पूर्व मंत्री एनोस एक्का को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है. प्रार्थी ने अन्य आरोपियों के मामले का ट्रायल शीघ्र पूरा करने के लिए निचली अदालत को उचित निर्देश देने का आग्रह किया. ज्ञात हो कि 26 नवंबर 2014 को सिमडेगा में पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या कर दी गयी थी. मामले के सूचक संजय कुमार ने याचिका दायर कर जल्द ट्रायल पूरा करने की मांग की थी.
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