रांची : कोरोना के दौरान बेरोजगार हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआइसी) से बीमित लोगों के लिए विशेष सुविधा देने का निर्णय लिया गया है. अटल बीमित कल्याण योजना की शर्तों में इएसआइ ने ढील दी है. इसके तहत कम से कम दो साल के बीमा योग्य रोजगार तथा चार फीसदी अंशदान अवधि में प्रत्येक अंशदान अवधि में 78 दिन के अंशदान की शर्त थी.
इसमें छूट देते हुए अब सबसे बाद वाली अंशदान अवधि में तथा उससे पहले की तीन अंशदान अवधि में किसी भी एक अंशदान अवधि में 78 दिन अंशदान की शर्त रखी गयी है. पहले वेटिंग अवधि 90 दिनों की थी, इसे 30 दिन कर दिया गया है. पहले नियोजक के माध्यम से आवेदन करना था, अब बीमित सीधे शाखा कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं.
पहले लाभ की दर औसत दैनिक मजदूरी की 25 फीसदी थी, इसे बढ़ा कर 50 फीसदी कर दिया गया है. इएसआइ के अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक आरएल मीणा ने बताया कि विशेष छूट का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा, जो 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक बेरोजगार हुए हैं. आवेदन ऑन लाइन किया जा सकेगा. सभी शाखाओं को निर्देश दिया गया है कि प्राप्त दावों को 15 दिनों के अंदर जांच कर भुगतान सीधे उनके खाते में कर दें.
posted by : sameer oraon