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केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित 27 नेताओं को राहत

राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में 11 अप्रैल 2023 को रांची में आयोजित सचिवालय मार्च मामले में आरोपी 27 भाजपा नेताओं को झारखंड हाइकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है.

रांची (वरीय संवाददाता). राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में 11 अप्रैल 2023 को रांची में आयोजित सचिवालय मार्च मामले में आरोपी 27 भाजपा नेताओं को झारखंड हाइकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने सचिवालय मार्च मामले में दर्ज प्राथमिकी को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुना. इसके बाद अदालत ने अंंतरिम आदेश पारित करते हुए प्रार्थियों के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी. साथ ही राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ मई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, अधिवक्ता पार्थ जालान ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में भाजपा ने सचिवालय मार्च का आयोजन किया था. कार्यक्रम पूर्व घोषित था. मार्च शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी बनाया है, जो गलत है. उसे निरस्त करने का आग्रह किया गया.

इन्हें मिली है अंतरिम राहत

प्रार्थी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ, सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, ढुल्लू महतो, कुशवाहा शशि भूषण, समरी लाल, नवीन जायसवाल, बिरंची नारायण, प्रदीप कुमार वर्मा, रविंद्र कुमार राय, डॉ यदुनाथ पांडेय, शिवशंकर उरांव, रमेश कुमार सिंह, ललित ओझा, कामेश्वर सिंह, उमेश कुमार, नीलम चौधरी, अमित कुमार मंडल, अमित कुमार, अशोक कुमार बड़ाइक, कृष्ण कुमार गुप्ता, आरती कुजूर, आदित्य प्रसाद, साधू मांझी व शत्रुघ्न सिंह.

क्या है मामला

राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था, व्याप्त भ्रष्टाचार व बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में भाजपा ने 11 अप्रैल 2023 को सचिवालय की ओर मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गयी थी. इस मामले को लेकर पुलिस ने धुर्वा थाना में कांड संख्या-107/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें सांसद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद डॉ निशिकांत दुबे, सांसद सुनील कुमार सिंह, विधायक अमित मंडल सहित 41 नामजद हजारों अज्ञात प्रदर्शनकारियों को आरोपी बनाया गया था.

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