court news : आइओ ने नहीं दी गवाही, दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोपी रिहा

साल 2023 के अप्रैल माह में घटी थी महिला के साथ घटना

By Prabhat Khabar News Desk | September 27, 2024 12:17 AM
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वरीय संवाददाता, रांची. अपर न्याययुक्त अमित शेखर की अदालत ने दुष्कर्म के बाद जगनी देवी नामक महिला की गला दबा कर हत्या करने के आरोपी महादेव दास को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. घटना जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में साल 2023 के अप्रैल माह में घटी थी. मामले के अनुसंधानकर्ता (आइओ ) दारोगा रामजी ने गवाही नहीं दी, जिस कारण आरोपी रिहा हो गया. दारोगा रामजी को अदालत ने कई बार गैर जमानती वारंट भी जारी किया, लेकिन वह गवाही देने नहीं पहुंचे. सुनवाई के दौरान सूचक रंजीत कुमार, मृतका के दो पुत्र, डॉक्टर की गवाही दर्ज करायी गयी थी. वर्ष 2023 में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के एक सुनसान जगह पर जगनी देवी नामक महिला का शव मिला था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद महिला की गला दबा कर हत्या करने की बात सामने आयी थी. इसी मामले में पुलिस ने महादेव दास को गिरफ्तार किया था. उसने पुलिस को बताया था कि महिला से उसकी पहले से जान-पहचान थी. घटना के दिन हटिया रेलवे लाइन के समीप एक सुनसान जगह पर ले जाकर आरोपी ने महिला को पहले शराब पिलायी. उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. दुष्कर्म का विरोध करने पर आरोपी महादेव दास ने महिला की गला दबा कर हत्या कर दी थी. मामले में उसका नाम आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उसी समय से आरोपी जेल में था.

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