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14 वर्ष से नीचे के बच्चों से मजदूरी कराना अपराध

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर डालसा ने बमने में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम चलाया

By Prabhat Khabar News Desk | June 12, 2024 10:32 PM

प्रतिनिधि, खलारी डालसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय रांची के द्वारा बमने पंचायत भवन में विश्व बाल निषेध दिवस के अवसर पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया. कार्यक्रम में ग्रामीणों व बच्चों को बाल श्रम के प्रति जागरूक किया गया. डालसा सिविल कोर्ट की एलएडीसी कविता खाटी ने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना, उनसे मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है. बच्चों को असुरक्षित जगहों पर कार्य कराने से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है. साथ ही उनका भविष्य भी अधर में चला जाता है. वहीं एलएडीसी शिवानी सिंह ने कहा कि कम उम्र के लड़के-लड़कियों को काम दिलाने के बहाने दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है. ऐसे बच्चे मानव तस्करी के शिकार हो जाते हैं. इसके प्रति गांव में एक-एक व्यक्ति को जागरूक रहना है. कहा कि बच्चे अब नशे की जाल में फंस रहे हैं. जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. इसे रोकने के लिए सभी को आगे आने की जरूरत है. उन्होंने ग्रामीणों को आपसी विवाद पर डालसा द्वारा मध्यस्थता कराने, आर्थिक रूप से कमजोर व जेल में बंद लोगों को केस में सहायता के लिए निःशुल्क अधिवक्ता का लाभ दिलाने, मोटर दुर्घटना में पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने, डायन प्रथा के विरुद्ध जागरूक रहने, आपदा में पीड़िता व्यक्ति को मुआवजा के प्रावधान सहित सरकारी योजनाओं के लाभ के प्रति लोगों के अधिकारों की जानकारी दी गयी. मौके पर पीएलवी मुन्नू शर्मा, राजेन्द्र महतो, बरखा तिर्की, सीमा देवी, बच्चें व ग्रामीण महिला-पुरुष उपस्थित थे.

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