रांची : कोर्ट के आदेश के बिना रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद को दूसरी जगह शिफ्ट करना संभव नहीं होगा. उन्हें पेइंग वार्ड से दूसरी जगह शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची है. इस बात के मद्देनजर सरकार ने जेल प्रशासन को कोर्ट से अनुमति लेने का निर्देश दिया है.मालूम हो कि जेल प्रशासन ने कोरोना से बचाव के मद्देनजर लालू प्रसाद को पेइंग वार्ड से दूसरी जगह शिफ्ट करने की अनुशंसा की थी.
इसमें कहा गया था कि रिम्स के जिस भवन में कोरोना सेंटर बनाया गया है उसी में भवन में लालू प्रसाद को रखा गया है. ऐसे में उनके संक्रमित होने की आशंका है. इसलिए उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए. कारा महानिरीक्षक ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देते हुए सरकार से शिफ्ट करने की अनुमति मांगी थी.
सरकार के स्तर पर विचार विमर्श के दौरान यह पाया गया कि लालू प्रसाद को पेइंग वार्ड में न्यायालय के आदेश के आलोक में रखा गया है. इसलिए उन्हें वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करने के मामले में न्यायालय की अनुमति आवश्यक है. उन्हें शिफ्ट करने के मुद्दे पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा दिये जानेवाले आदेश के आलोक में लिया जायेगा. इसलिए जेल प्रशासन इस मामले में पहले न्यायालय के अनुमति ले.