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JAC 10th-12th Exam: मैट्रिक-इंटर की परीक्षा देने वाले भूलकर भी ये चीजें न रखें अपने पास, झेलना होगा नुकसान

JAC 10th-12th Exam: झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कल से शुरू हो रही है. राज्य में साढ़े सात लाख से अधिक विद्यार्थी 1959 परीक्षा केंद्रों पर इम्तिहान देंगे. प्रशासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि परीक्षा केंद्रों में कई चीजें लेकर जाना पूरी तरह वर्जित है.

By Mithilesh Jha | March 13, 2023 12:29 PM

JAC 10th-12th Exam: झारखंड अधिविद्य परिषद (Jharkhand Academic Council) की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कल (14 मार्च 2023) से शुरू हो रही है. राज्य में साढ़े सात लाख से अधिक विद्यार्थी 1959 परीक्षा केंद्रों पर इम्तिहान देंगे. इनके लिए कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं. प्रशासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि परीक्षा केंद्रों में कई चीजें लेकर जाना पूरी तरह वर्जित है. अगर आप इन चीजों के साथ परीक्षा केंद्र में जाते हैं, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. वहीं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं, जिनको लेकर जाना अनिवार्य है.

प्रवेश पत्र के बगैर परीक्षा केंद्र में नहीं हो सकेंगे दाखिल

पहले बात उन चीजों की करें, जो आपको लेकर जाना है. परीक्षा देने के लिए घर से निकलने के पहले चेक कर लें कि आपने अपना प्रवेश पत्र (Admit Card) ले लिया है. अगर प्रवेश पत्र के बगैर परीक्षा केंद्र पहुंच जाते हैं, तो आपको उस केंद्र में दाखिल नहीं होने दिया जायेगा.

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परीक्षा केंद्र में नहीं ले जा सकेंगे ये चीजें

  • इलेक्ट्रॉनिक गजट, डिजिटल घड़ी, मोबाईल फोन, पेन ड्राइव, ईयर फोन, कैलकुलेटर लेकर परीक्षा केंद्र में जाने की सख्त मनाही है.

  • परीक्षा के दौरान आप परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गजट का इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे.

  • परीक्षा देने जा रहा कोई भी विद्यार्थी अगर हरवे-हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, तीर-धनुष आदि लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा.

  • परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना या प्रवेश करने पर प्रतिबंध है.

  • परीक्षा केंद्र में इम्तिहान देने वाले विद्यार्थी के अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है.

नोट : परीक्षा केंद्र में जिन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है, वे प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों या पदाधिकारियों पर लागू नहीं होंगे. वीक्षक या परीक्षा में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारियों पर मोबाइल या गजट से संबंधित प्रतिबंध लागू नहीं होंगे. यानी उन्हें मोबाइल फोन या गजट रखने की छूट होगी.

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