Jail Adalat: रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में गणतंत्र दिवस पर जेल अदालत का आयोजन, 3 बंदी हुए रिहा
रांची के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा कि जेल से निकलने के बाद हमें सही मार्ग पर चलना चाहिये. ताकि दोबारा जेल न जाना पड़े. उन्होंने कहा कि जेल से निकलने के बाद अगर किसी बंदी को व्यापार आदि करने में परेशानी हो रही है, तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सम्पर्क कर सकते हैं.
रांची : रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में गणतंत्र दिवस के मौके पर खेलकूद, पेंटिंग समेत अन्य खेलों का आयोजन किया गया. खेलकूद प्रतियोगिता में विजयी टीम को पुरस्कृत भी किया गया. इस अवसर पर आयोजित जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर में तीन बंदी रिहा किए गए. जेल अदालत में कुल 10 मामले रखे गए थे. बंदियों को इस दौरान कानून की जानकारी भी दी गयी. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा कि जेल से निकलने के बाद किसी बंदी को व्यापार करने में परेशानी हो, तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सम्पर्क कर सकते हैं. झालसा के निर्देश पर डीएलएसए की ओर से जेल अदालत का आयोजन किया गया था.
खेलकूद के साथ जेल अदालत का आयोजन
झालसा (झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी) के निर्देश पर न्यायायुक्त सह रांची जिला जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा, होटवार में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. पेंटिंग प्रतियोगिता, वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड, क्रिकेट आदि खेल आयोजित किए गए. इस मौके पर जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. खेलकूद प्रतियोगिता में विजयी रही टीम को पुरस्कृत किया गया.
रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार से करें संपर्क
रांची के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा कि जेल से निकलने के बाद हमें सही मार्ग पर चलना चाहिये. ताकि दोबारा जेल न जाना पड़े. उन्होंने कहा कि जेल से निकलने के बाद अगर किसी बंदी को व्यापार आदि करने में परेशानी हो रही है, तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सम्पर्क कर सकते हैं. इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के सचिव राकेश रंजन ने कहा कि प्राधिकार हर संभव मदद के लिए तत्पर है.
बंदियों को दी गयी कानून की जानकारी
गणतंत्र दिवस पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में आयोजित कार्यक्रम में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सौरभ त्रिपाठी, अक्षय शर्मा, रेलवे न्यायिक दण्डाधिकारी अक्षत श्रीवास्तव, कमलेश बेहरा समेत अन्य ने कानून की जानकारी दी. बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार के अधीक्षक हामिद अख्तर ने बंदियों को उनके अधिकार एवं दायित्वों के बारे में जानकारी दी.