Jharkhand: 58.99 लाख कार्डधारियों में फिर बंटेगा सोना-सोबरन योजना के तहत 1.28 करोड़ धोती, साड़ी व लुंगी
सोना-सोबरन योजना के तहत राज्य के 58.99 लाख राशनकार्डधारियों के बीच 1.28 करोड़ धोती, साड़ी व लुंगी का वितरण किया जायेगा. इसको लेकर सरकार की ओर से 64 लाख साड़ी, 38.40 लाख धोती व 25.60 लाख लुंगी की खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है.
Sona Sobran Yojna: सोना-सोबरन योजना के तहत राज्य के 58.99 लाख राशनकार्डधारियों के बीच 1.28 करोड़ धोती, साड़ी व लुंगी का वितरण किया जायेगा. इसको लेकर सरकार की ओर से 64 लाख साड़ी, 38.40 लाख धोती व 25.60 लाख लुंगी की खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है.
15 जिलों में वितरण का काम शुरू
राज्य के 15 जिलों में धोती, साड़ी व लुंगी का वितरण भी शुरू हो चुका है. फिलहाल 16 प्रतिशत लाभुकों ने दूसरी बार इस योजना का लाभ लिया है. अभी बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, पलामू, रामगढ़ व पश्चिमी सिंहभूम में वितरण का काम शुरू नहीं हो पाया है. सोना-सोबरन योजना के तहत गुलाबी व पीला कार्डधारियों के बीच साल में दो बार 10-10 रूपये में साड़ी, धोती या लुंगी का वितरण किया जाना है.
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1.10 करोड़ धोती, साड़ी व लुंगी का बीते वर्ष हुआ वितरण
सरकार की ओर से पिछले साल 23 सितंबर को इस योजना की शुरुआत की गयी थी. इसके तहत 1.10 करोड़ धोती, साड़ी व लुंगी का वितरण किया गया था. सरकार ने साड़ी के लिए 228 रुपये, धोती के लिए 184 व लुंगी के लिए 204 रुपये की दर निर्धारित किया है.
जिलावार चिह्नित लाभुकों बीच होगा वितरण
जिला योग्य लाभुक
रांची 5,10,398
खूंटी 1,06,139
गढ़वा 2,56,749
पलामू 3,94,981
लातेहार 1,39,232
लोहरदगा 92,004
गुमला 1,66,074
सिमडेगा 1,16,911
जिला योग्य लाभुक
चतरा 1,76,214
कोडरमा 1,06,313
हजारीबाग 3,10,745
रामगढ़ 1,24,781
धनबाद 4,31,431
बोकारो 3,27,150
गिरिडीह 4,04,932
पू सिंहभूम 4,36,064
जिला योग्य लाभुक
प सिंहभूम 3,36,671
सरायकेला 2,22,589
देवघर 2,28,496
दुमका 2,48,115
साहिबगंज 2,00,945
गोड्डा 2,34,767
पाकुड़ 1,77,128
जामताड़ा 1,50,526
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इन्हें मिलता है लाभ
सोना-सोबरन धोती-साड़ी-लुंगी वितरण योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित राशन कार्डधारियों को मिलेगा. इसके लिए लाभान्वित होने वाले लाभुकों को राशन कार्ड के साथ-साथ सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र जैसे- आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मुखिया या वार्ड पार्षद द्वारा अनुशसित पत्र को दिखा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.