IAS Pooja Singhal Case: मनरेगा घोटाला मामले में निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल के वकील विश्वजीत मुखर्जी की ओर से कोर्ट से ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी की मांग की गई. इसके बाद ईडी कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर कर दी. अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी.
चार जुलाई को हुई सुनावाई में ईडी ने विशेष अदालत में पूजा सिंघल सहित सात लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. ईडी की विशेष अदालत में सौंपे गए चार्जशीट में आरोपियों के काले कारनामे की पूरी कहानी है. इनमें पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश शामिल हैं.
ईडी ने मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 मई को झारखंड में पूजा सिंघल के 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी. जिसमें 19.31 करोड़ रुपये की बरामदगी हुई. इस मामले में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार को रिमांड पर लिया गया था. जिसमें उन्होंने कुछ भी बताने से शुरूआत में इनकार कर दिया. बाद में इस मामले में आरोपी पूजा सिंघल को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया लेकिन वो इन पैसों के बारे में सही जानकारी देने में असमर्थ रही. जिसके बाद उन्हें भी रिमांड पर लिया गया. बता दें इस मामले में झारखंड की हेमंत सरकार ने पूजा सिंघल को निलंबित कर दिया है.
बता दें कि ये मामला वर्ष 2008 से 2011 के बीच का है. जिसमें मनरेगा कोष में 18 करोड़ रुपये से अधिक के कथित गबन मामले में ये कार्रवाई की गयी. इसी के तहत 6 मई को खान एवं भूविज्ञान विभाग की सचिव के साथ-साथ झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक पूजा सिंघल के रांची आवास सहित अन्य ठिकानों पर ईडी की टीम ने एक साथ छापेमारी की थी.