Jharkhand: राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीज 150 पार, जानिए क्या है सरकार का SOP
झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 36 नये मरीज पाये गये हैं. राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 150 के पार है. कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से विशेष एसओपी जारी किया गया है.
Jharkhand News: झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 36 नये मरीज पाये गये हैं. वहीं हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 150 के पार पहुंच गई है. वहीं राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में भी 4 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है.
आपदा प्रबंधन ने जारी किया निर्देश
कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से विशेष एसओपी जारी किया गया है. आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी किये गये विशेष दिशा-निर्देश में शैक्षणिक संस्थानों पर फोकस किया गया है. स्कूल, अभिभावक और बच्चों को विशेष ध्यान देने को कहा गया है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक झारखंड में लोगों को पहले से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है. वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सभी को मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने का निर्देश दिया है.
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रांची, पूर्वी सिंहभूम और देवघर में कोरोना पॉजिटिव सर्वाधिक
झारखंड स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राज्य के रांची, पूर्वी सिंहभूम और देवघर जिले ऐसे हैं, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज है. आंकड़े के अनुसार रांची में 97, ईस्ट सिंहभूम में 19 और देवघर में 17 मरीज है.
जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या
बोकारो 6
चतरा 1
देवघर 17
दुमका 1
पूर्वी सिंहभूम 19
गढ़वा 1
हजारीबाग 3
जामताड़ा 1
कोडरमा 3
लातेहार 1
लोहरदगा 1
रांची 97
शैक्षणिक संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश
विद्यालय में समुचित साफ-सफाई करने का निर्देश दिया गया है. स्कूलों को फर्नीचर की सफाई और कीटाणुरहित करने की व्यवस्था करनी होगी. स्कूल के सभी कमरे हवादार होने चाहिए. स्कूल वाहनों के परिचालन से पहलेउसका सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करना होगा. डेस्क पर छात्रों के बीच छह फीट की दूरी का पालन करना है. मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि जो गाइडलाइन का पालन करते नहीं पाये जायेंगे,उनपर कार्रवाई की जाएगी. शैक्षणिक संस्थानाें के साथ-साथ ट्रेनिंग सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, योगा सेंटर और कार्य व धार्मिक स्थलों पर क्या एहतियात बरतना है, इसे लेकर भी दिशा-निर्देश दिया गया है.