झारखंड में आंबेडकर आवास योजना की शर्त ऐसी कि योग्य परिवारों को भी नहीं मिल पा रहा लाभ

‘बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना’ का लाभ लेने के लिए लाभुक को 60 हजार रुपये सालाना का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त रखी गयी है. लेकिन, तकनीकी कारणों से उक्त राशि का आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 22, 2022 9:29 AM

अविनाश

Jharkhand News: ‘बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना’ का लाभ लेने के लिए लाभुक को 60 हजार रुपये सालाना का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त रखी गयी है. लेकिन, तकनीकी कारणों से उक्त राशि का आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है. इस वजह से योग्य परिवारों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. इधर, लाभुकों की शिकायत मिलने के बाद प्रशासनिक स्तर पर समस्या के समाधान मंथन चल रहा है.

इन्हें देना है आंबेडकर आवास

दरअसल, बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर उन परिवारों को दिया जाना है, जिनकी मुखिया विधवा हैं. योजना की शर्त यह है कि परिवार के पास एक कमरे का कच्चा मकान हो और वह अपने स्तर से पक्का मकान बनाने पाने में सक्षम न हो. इसके अलावा लाभुक परिवार की मासिक आय 5000 रुपये से कम होनी चाहिए. यानी उक्त आवास योजना का लाभ पाने के लिए लाभुक को 60 हजार रुपये वार्षिक आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

इसलिए हो रही है परेशानी

आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया आनलाइन है. दिक्कत यह है कि प्रज्ञा केंद्रों के जरिये सामान्य स्थिति में 90 हजार रुपये तक का ही आय प्रमाण पत्र बन रहा है. जबकि, विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम 70 हजार रुपये सालाना तक का आय प्रमाण पत्र बनाया जाता है. इसके लिए भी कारण सहित जरूरी दस्तावेज अपलोड करने पड़ते हैं.

राज्य में 3.4 लाख लाभुक

वर्ष 2011 के सामाजिक आर्थिक आधारित जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में तीन लाख 40 हजार विधवा महिलाओं के पास आय के पर्याप्त साधन नहीं हैं. परिवार तथा समाज की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण ऐसी विधवा महिलाएं अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अपना गुजर-बसर कर रही हैं.

प्रमुख बात

– 60 हजार रुपये सालाना का आय प्रमाण पत्र देना है योजना का लाभ लेने के लिए

– प्रज्ञा केंद्रों में नहीं बन रहा 90 हजार रुपये सालाना से कम का आय प्रमाण पत्र

– परेशान हो रहे हैं लाभुक

क्या कहते हैं अधिकारी

इस मामले की जानकारी है. लाभुकों को जो परेशानी हो रही है, उसकी चर्चा हुई है. जल्द ही जिलास्तरीय बैठक में इस मसले पर निर्णय लिया जायेगा.

– विशाल सागर, डीडीसी

Posted By : Rahul Guru

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