झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश को राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है. राज्य सरकार ने एक याचिका दायर की है. इससे पहले विधानसभा की ओर से याचिका दायर की गयी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 26, 2024 7:08 AM
an image

रांची: राज्य सरकार ने झारखंड विधानसभा नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश के चुनौती दी है. इस सिलसिले में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है. नियुक्ति घोटाले की जांच के आदेश को चुनौती देनेवाली यह दूसरी याचिका है. इससे पहले विधानसभा की ओर से एक याचिका दायर कर सीबीआई जांच के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल किसी भी याचिका की सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं की गयी है.

इन्हें बनाया गया है प्रतिवादी

राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका में शिव शंकर शर्मा, विधानसभा के सेक्रेटरी जेनरल, सीबीआई के निदेशक, विधानसभा के स्पीकर, आलमगीर आलम और राज्यपाल के प्रधान सचिव को प्रतिवादी बनाया गया है. विधानसभा द्वारा दायर याचिका में भी इन्हें ही प्रतिवादी बनाया गया है.

सीबीआई ने शुरू कर दी है प्रारंभिक जांच

झारखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के बाद विधानसभा में हुई नियुक्ति, प्रोन्नति और लेनदेन से संबंधित सीडी की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है.

Also Read: Jharkhand Vidhan Sabha Chunav 2024: झारखंड के इन दिग्गजों ने नामांकन के आखिरी दिन भरे पर्चे, स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को

Also Read: Jharkhand Chunav 2024: महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के वोटरों को करेंगे जागरूक, मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर

Also Read: कल्पना सोरेन, मीरा मुंडा सहित ये नेता पत्नियां दिखाएंगी झारखंड में कमाल, संभालेंगी विरासत

Exit mobile version