Mamata Devi Latest News Update: झारखंड कांग्रेस (Jharkhand Congress) की एक और विधायक की विधायिकी चली गयी है. मांडर के बंधु तिर्की की सदस्यता जाने के बाद अब रामगढ़ की विधायक ममता देवी (Ramgarh MLA Mamata Devi) की भी विधानसभा की सदस्यता चली गयी है. झारखंड विधानसभा (Jharkhand Vidhan Sabha) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. विधानसभा सचिवालय की ओर से 23 दिसंबर 2022 को ही अधिसूचना जारी कर दी.
झारखंड विधानसभा की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि हजारीबाग जिला जज (IV) की ओर से एसटी केस संख्या 347/2021 में पारित आदेश में झारखंड विधानसभा की सदस्य ममता देवी को दोषी पाया. इसकी वजह से जनप्रतिनिधित्व नियम 1951 की धारा 8 तथा संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(ङ) के प्रावधानों के तहत ममता देवी दोषसिद्धि की तारीख यानी 13 दिसंबर 2022 के प्रभाव से झारखंड विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य हैं.
ममता देवी (Mamata Devi Congress MLA) समेत 13 आरोपियों को हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट के जज पवन कुमार ने दोषी करार देते हुए सजा सुनायी थी. ममता देवी को 5 साल की सजा सुनायी गयी थी. साथ ही उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. उन्हें आईपीसी की धारा 148 और 332 के तहत 2 साल की सजा सुनायी गयी, जबकि धारा 333 और 307 के तहत 5 साल की सजा सुनायी गयी.
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उल्लेखनीय है कि रामगढ़ के गोला प्रखंड में आईपीएल फैक्ट्री के बाहर आंदोलन हुआ था, जिसकी अगुवाई ममता देवी ने की थी. अगस्त 2016 में हुए आंदोलन के दौरान वह रामगढ़ की जिला परिषद सदस्य थीं. शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान लोग उग्र हो गये थे और पुलिस को 47 राउंड फायरिंग करनी पड़ी थी. इसमें प्रदर्शन करने वाले दो लोगों की मौत हो गयी थी. 8 अन्य घायल भी हुए थे. इस मामले में ममता देवी समेत 50 लोगों को नामजद किया गया था, जबकि 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.