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असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा के रिजल्ट पर रोक से झारखंड हाईकोर्ट ने किया इनकार, सरकार को दिया ये निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट इंजीनियर प्रतियोगिता की पीटी परीक्षा में आरक्षण देने के मामले पर सुनवाई की. खंडपीठ ने कहा अपील याचिका के अंतिम फैसले से की नियुक्ति प्रभावित होगी.

हाइकोर्ट ने असिस्टेंट इंजीनियर प्रतियोगिता की पीटी परीक्षा में आरक्षण देने के मामले में एकल पीठ के फैसले को चुनौती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान परीक्षा के रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया.

खंडपीठ ने कहा कि पूर्व में ही अंतरिम आदेश देते हुए कहा गया था कि अपील याचिका के अंतिम फैसले से असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति प्रभावित होगी. जेपीएससी को भी निर्देश दिया था कि इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को भी दे दी जाये. इसलिए रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है. खंडपीठ ने प्रार्थी, हस्तक्षेपकर्ता, राज्य सरकार व जेपीएससी की दलील को सुना.

प्रार्थी की ओर से बहस पूरी होने के बाद राज्य सरकार की ओर से बहस शुरू की गयी, जो जारी रही. खंडपीठ ने राज्य सरकार को कोटा व कोटि में क्या अंतर है, इसे बताने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई नाै नवंबर को होगी. प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा व अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा. प्रार्थी की बहस पूरी होने के बाद राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा.

नियमावली के विरुद्ध पीटी में आरक्षण का लाभ देने का मामला

637 पदों पर चल रही है नियुक्ति प्रक्रिया : जेपीएससी की ओर से संयुक्त असिस्टेंट इंजीनियर प्रतियोगिता परीक्षा के तहत सिविल के 542 और मैकेनिकल इंजीनियर के 95 (कुल 637) पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है.

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