केंद्र सरकार ने एक जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से बने सामान पर बैन लगा दिया है. सिंगल-यूज प्लास्टिक ऐसी वस्तुओं को कहते हैं, जो प्लास्टिक से बनी होती है और जिन्हें एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है. पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध है. इसके दायरे में पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टायर्न वस्तुएं भी आती हैं.
रांची में नगर निगम एक सप्ताह तक जागरूकता अभियान चलायेगा. इसके बाद जांच अभियान की शुरुआत होगी. इस दौरान अगर किसी प्रतिष्ठान या दुकान में प्रतिबंधित पॉलिथीन मिलता है, तो कार्रवाई की जायेगी. दुकानों से जुर्माना वसूला जायेगा. स्टाॅक ज्यादा पाया गया, तो ऐसी दुकानों को सील किया जायेगा.
रांची नगर निगम ने आम लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित पॉलिथीन का व्यवसाय कर रहा है, तो इसकी सूचना नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर 06512200011 और 9431104429 नंबर पर दे सकते हैं.
प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लेट, कप, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे आदि पर बैन लगाया गया है. पीवीसी से बने 100 माइक्रोन से कम मोटाईवाले बैनर पर भी रोक है.
झारखंड में वर्ष 2017 से प्लास्टिक प्रतिबंधित है. अब एक जुलाई से प्लास्टिक के कई तरह के उत्पाद भी प्रतिबंधित हो जायेंगे. एक जुलाई से ये उत्पाद पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.
एके रस्तोगी
अध्यक्ष झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद