हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड बंद, प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी, सरकारी स्कूल खुले
हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासी संघ में काफी आक्रोश देखा जा रहा है. गिरफ्तारी के विरोध में आज झारखंड बंद किया गया है. राज्यभर में पुलिस अलर्ट मोड पर है. इस बीच कई स्कूल भी बंद कर दिए हैं.
School Closed in Jharkhand: हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आज (1 फरवरी 2024 को) बुलाए गए बंद के कारण राज्य के कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं. सरस्वती शिशु विद्या मंदिर धुर्वा, टेंडर हार्ट स्कूल, ब्रिजफोर्ड स्कूल, सेक्रेट हार्ट स्कूल, जेवीएम श्यामली, सेंट थॉमस स्कूल, सहित राजधानी रांची के करीब-करीब सभी प्राइवेट स्कूल बंद हैं. हालांकि, सीबीएसई की प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी. वहीं राज्य के सरकारी स्कूल खुले हैं.
अलर्ट मोड पर झारखंड पुलिस
मालूम हो कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में एक फरवरी को ‘समस्त आदिवासी मूलवासी संगठन’ ने झारखंड बंद का एलान किया है. केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने बताया कि बंद का आह्वान केंद्रीय सरना समिति, अखिल भरतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी सेना, राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा भारत, झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन, आदिवासी लोहरा समाज व अन्य संगठनों ने किया है. उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है. बंद को देखते हुए लॉ एंड आर्डर की समस्या की आशंका के मद्देनजर राज्यभर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं. झारखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है. वहीं, एक्सट्रा फोर्सेस मुहैया कराये गये हैं. ताकि किसी भी विषम परिस्थिति से त्वरित गति से निबटा जा सके.
जमीन घोटाला मामले में ईडी ने कसा शिकंजा
ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाला मामले में शिकंजा कसा. कई समन भेजे जाने के बाद हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए राजी हुए थे. मामले में 20 जनवरी 2024 को उनसे पहली बार पूछताछ हुई थी. 31 जनवरी को दूसरी बार ईडी उनसे पूछताछ करने पहुंची. ईडी ने उनसे 7 घंटे से भी अधिक समय पूछताछ की, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद बुधवार (31 जनवरी, 2024) को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
ईडी कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में आज सुनवाई
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. उनकी याचिका पर एक फरवरी को दिन के 10:30 बजे सुनवाई होगी. हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के हस्ताक्षर से जारी नोटिस में कहा गया है कि मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चाैधरी की खंडपीठ में होगी. उधर, याचिका में ईडी की कार्रवाई को गलत बताते हुए चुनाैती दी गयी है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया गया है. कहा गया है कि जांच एजेंसी के अधिकारी जांच में सहयोग नहीं करने के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं. इडी की ओर से उन्हें समन भेजा गया था. वह इडी से समन भेजने का आधार पूछते रहे, लेकिन कुछ नहीं बताया गया. प्रार्थी ने उनके खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का भी आग्रह किया है. इधर, आज हेमंत सोरेन की पीएमएलए कोर्ट में पेशी भी होनी है.
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