Jharkhand Breaking News Live: रांची में तीन दिवसीय फाल्गुन सतरंगी महोत्सव का समापन
Jharkhand Breaking News Live Updates: झारखंड की क्राइम, पॉलिटिक्स समेत दूसरी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए प्रभात खबर डॉट कॉम के Live सेक्शन में. झारखंड की हर छोटी-बड़ी खबरें आपको यहां मिलेंगी सबसे पहले. लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ...
लाइव अपडेट
रांची में तीन दिवसीय फाल्गुन सतरंगी महोत्सव का समापन
रांची: श्री श्याम मण्डल द्वारा आयोजित तीन दिवसीय फाल्गुन सतरंगी महोत्सव का आज तीसरे दिन अग्रसेन पथ स्थित श्याम मन्दिर में भव्य समापन हुआ. इस अवसर पर रजत सिंहासन पर विराजमान श्री श्याम प्रभु का भव्य एवं नयनाभिराम श्रृंगार किया गया. अहले सुबह से ही श्री श्याम प्रभु का द्वादशी दर्शन के लिए जनसमूह उमड़ पड़ा. इस अवसर पर श्री श्याम प्रभु का प्रिय खीर-चूरमा भोग अर्पित किया गया. मन्दिर परिसर श्याम प्रभु के जयकारों से गूंजता रहा. आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेश सारस्वत, बालकिशन परसरामपुरिया, राकेश सारस्वत, चन्द्र प्रकाश बागला, धीरज बंका, अरुण धनुका, अजय रूंगटा, महेश शर्मा, सुदर्शन चितलंगिया, मनोज सिंघानिया व सुमित पोद्दार का विशेष सहयोग रहा.
पश्चिमी सिंहभूम में पिकअप वैन पलटने से एक की मौत, दो दर्जन से अधिक लोग घायल
बंदगांव-रांची-चाईबासा मुख्य मार्ग पर बंदगांव प्रखंड के टेबो थाना क्षेत्र की टेबो घाटी स्थित काडे़दा गांव के समीप पिकअप वैन पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. कई की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.
पलामू में ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत
पलामू : पाटन -पडवा रोड के नावाडीह उतार गांव के समीप ट्रैक्टर की चपेट में आने से 38 वर्षीय उपेंद्र पांडेय उर्फ लुलू की मौत घटना स्थल पर हो गयी. जबकि महिला कलावती देवी और सर्वजीत पांडेय घायल हो गये. इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के अनुसार अवैध बालू लगा ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए पुलिस पीछा कर रही थी. इसी क्रम बाइक पर सवार उपेंद्र पांडेय को चपेट में ले लिया. घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है. वहीं पुलिस वाहन को बंधक बनाया है.
पलामू में ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत
पलामू : पाटन -पडवा रोड के नावाडीह उतार गांव के समीप ट्रैक्टर की चपेट में आने से 38 वर्षीय उपेंद्र पांडेय उर्फ लुलू की मौत घटना स्थल पर हो गयी. जबकि महिला कलावती देवी और सर्वजीत पांडेय घायल हो गये. इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के अनुसार अवैध बालू लगा ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए पुलिस पीछा कर रही थी. इसी क्रम बाइक पर सवार उपेंद्र पांडेय को चपेट में ले लिया. घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है. वहीं पुलिस वाहन को बंधक बनाया है.
जमशेदपुर में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की मिली सजा
जमशेदपुर : जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की कोर्ट ने गुरुवार को हत्या के आरोप में जेल में बंद सुधि मोहाली आजीवन कारावास और ₹10 हजार रुपये जुर्माना की सजा लगाया है. आरोपी सुधि मोहाली 3 वर्ष पूर्व पटमदा स्थित अपने गांव में फूफा की हत्या कर दी थी. घटना के बाद पटमदा थाना में आरोपी के खिलाफ नामजद प्राथमिक( कांड संख्या 35/2021)दर्ज की गयी थी. इस केस में आरोपी पुत्र के खिलाफ पिता ने गवाही दी थी इसके अलावा अनुसंधान पदाधिकारी ने पर्याप्त सबूत के साथ अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में जमा की थी. घटना के बाद से ही आरोपी करीब तीन सालों से घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद है.
हजारीबाग में एक बालू लदा हाइवा ने चार को लिया चपेट में, दो की स्थिति गंभीर
हजारीबाग के खैरा गांव में एक बालू लदा हाइवा ने चार लड़कियों समेत एक महिला को अपनी चपेट में ले लिया. इससे वजह से सभी लोग घायल हो गये. इनमें से दो की स्थिति गंभीर है जिसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया है.
खरकई डैम परियोजना के केस में राज्य सरकार ने लिया समय
रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने सरायकेला की खरकई नदी डैम परियोजना को बंद करने के मामले में दायर पीआइएल पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए जवाब देने के लिए समय प्रदान किया. अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर करने के लिए खंडपीठ से और समय देने का आग्रह किया गया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम ने पैरवी की.
खरकई डैम परियोजना के केस में राज्य सरकार ने लिया समय
रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने सरायकेला की खरकई नदी डैम परियोजना को बंद करने के मामले में दायर पीआइएल पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए जवाब देने के लिए समय प्रदान किया. अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर करने के लिए खंडपीठ से और समय देने का आग्रह किया गया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम ने पैरवी की.