झारखंड कैबिनेट ने नयी उत्पाद नीति को दी मंजूरी, कुल 72 प्रस्तावों पर लगी मुहर
jharkhand news: झारखंड कैबिनेट ने कुल 72 प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दी है. बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में नयी उत्पाद नीति को मंजूरी दी है. अब राज्य में कॉरपोरेशन शराब का कारोबार करेगा. वहीं, कई अन्य प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगायी है.
Jharkhand news: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन में बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कुल 72 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी. इसके तहत उत्पाद विभाग की 4 नयी उत्पाद नीतियों की स्वीकृति प्रदान की है. अब राज्य में कुल 5 गोदाम होंगे, वहीं JSBCL शराब का कारोबार करेगा. इसके अलावा उद्याेग विभाग की दो नीतियों में संशोधन, कुर्मी को कुरमी/कुड़मी जाति में शामिल करने के प्रस्ताव समेत अन्य प्रस्तावों को को मंजूरी दी है. इधर, नयी उत्पाद नीति एक माह में प्रभावी होगा.
झारखंड में शराब का कारोबार JSBCL के माध्यम से होगा
झारखंड में अब शराब का कारोबार झारखंड स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के माध्यम से होगा. खुदरा शराब की बिक्री भी इसके माध्यम से ही होगी. इस बार दुकानों की संख्या घटायी नहीं जायेगी. नयी शराब नीति के बारे में मुख्यमंत्री के सचिव सह उत्पाद सचिव विनय चौबे ने बताया कि झारखंड कैबिनेट ने उत्पाद विभाग की 4 महत्वपूर्ण नयी नीतियों का अनुमोदन किया है. सरकार ने तीन माह पहले उत्पाद राजस्व बढ़ाने के लिए CSMCL को परामर्शी बनाया था. उन्होंने 5 मूल परिवर्तन की अनुशंसा दी थी. अभी शराब की बिक्री 2015 के प्रावधान से हो रही है. नयी नीति में कानूनी प्रक्रिया को कठिन बनाया गया है. नयी थोक और खुदरा बिक्री नियमावली बनाने का सुझाव दिया गया है. बार संचालन के लिए अलग नीति बनाने का सुझाव दिया. देसी शराब की बिक्री में भी बदलाव का सुझाव दिया गया है. इसी के आलोक में चारों नियमावली को बदला गया है.
5 गोदाम ही होंगे, नियंत्रण सरकार के पास रहेगा
श्री चौबे ने बताया कि परामर्शी के सुझाव के अनुसार अभी विदेशी शराब के वितरण के लिए 75 गोदाम हैं. आसपास के राज्यों के अनुसार अधिक गोदाम होने से विचलन की संभावना ज्यादा होती है. अधिकतम अवैध कारोबार लाइसेंसवाले ही करते हैं. अब तय किया गया है कि प्रमंडलस्तरीय एक गोदाम रखा जायेगा. निगरानी की पूरी व्यवस्था होगी. बॉटलिंग प्लांट में भी निगरानी की पूरी व्यवस्था होगी. डिजिटल लॉक होगा. राज्य में कुल पांच गोदाम होंगे और इसका नियंत्रण सरकार के पास होगा. इसका संचालन पांच थोक विक्रेता करेंगे. वह सरकार के गोदाम से ही काम करेंगे.
बार को बिक्री की न्यूनतम लिमिट की गारंटी देनी होगी
नेवरी से कोकर चौक, कांटाटोली होते हुए दुर्गा सोरेन चौक तक सड़क होगी फोरलेन
रांची के नेवरी (विकास) से लेकर बूटी मोड़, कोकर चौक, कांटाटोली चौक, दुर्गा सोरेन चौक स्थित आरओबी तक की सड़क फोरलेन होगी. इसकी कुल लंबाई 15.21 किमी है. इस कार्य के लिए 129 करोड़ 16 लाख 71 हजार 500 रुपये की मंजूरी दी गयी है. बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 72 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. वहीं, रांची हवाई अड्डा की 2.59 एकड़ जमीन पर राजकीय एयरबेस बनाया जायेगा, जो अभी स्टेट हैंगर कहलाता है. इस योजना की कुल लागत 44 करोड़ 84 लाख चार हजार रुपये है. यहां वीआइपी लांज, वेटिंग रूम आदि बनेंगे.
सरकारी स्कूली बच्चों को मिलेगी पुस्तकें
कैबिनेट के बैठक की जानकारी देते हुए सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों की नौवीं कक्षा में नामांकित और अध्ययनरत सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को अनिवार्य पुस्तकों के अलावा विशेष पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी. इन पुस्तकों में डिक्शनरी, एटलस, सामान्य ज्ञान और इंग्लिश ग्रामर शामिल हैं. इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है. बताया गया कि सरकारी विद्यालयों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों के बहुआयामी विकास के तहत विशेष पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी. इससे विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयारी करने में मदद मिलेगी. राज्य के सरकारी माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की नौवीं कक्षा में कुल दो लाख 92 हजार सात सौ 60 विद्यार्थी नामांकित हैं. प्रत्येक विद्यार्थी को एक हजार कीमत की पुस्तकें दी जायेंगी.
नगरपालिका नियमावली 2022 को मंजूरी
कैबिनेट में झारखंड नगरपालिका कार्यसंचालन नियमावली 2022 को भी मंजूरी दी गयी. इसके तहत मेयर और अध्यक्षों के कुछ अधिकारों में कटौती दी गयी है. बैठक बुलाने का अधिकार नगर आयुक्त और सीइओ को भी दिया गया है. वहीं, खान विभाग के एक प्रस्ताव पर बालू घाटों की नीलामी जिलास्तर पर कराने के लिए एसओपी को मंजूरी दी गयी है. एसओपी के अनुसार, जिलास्तर पर डीसी एमडीओ की नियुक्ति टेंडर के माध्यम से करेंगे. इसके अलावा : कैबिनेट ने कृषि विभाग के प्रस्ताव पर राज्य योजना के तहत झारखंड उद्यान प्रमोशन सोसाइटी के गठन को स्वीकृति दी है. 2021-22 के लिए पांच करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा. कृषि विभाग की पहली सोसाइटी है.
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कैबिनेट के अन्य फैसले
– कार्मिक विभाग के प्रस्ताव ओबीसी संवर्ग में कुड़मी, कर्मी के साथ कुरमी जाति को भी जोड़ा गया है.
– झारखंड हाइकोर्ट के लिए दो कोर्ट मैनेजर के पद सृजन की स्वीकृति
– झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियावली 2011 में संशोधन
– मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, डकुआ, परगैनत गिरिडीह जिले के समान राशि दी जायेगी, प्रतिमाह एक हजार रुपये मिलेंगे.
– बीएयू के शिक्षकों, वैज्ञानिक और अधिकारियों के लिए एक जनवरी 2016 से सातवां वेतन लागू करने की स्वीकृति दी गयी है.
– आकांक्षा के तहत क्लैट व अन्य कोचिंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है.
– जमशेदपुर के प्रभारी सिविल सर्जन डॉ अरविंद कुमार लाल को बर्खास्त कर दिया गया है.
– कोविड टीकाकरण के लिए 50 लाख टीका की खरीद सिरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से मनोनयन के आधार पर की गयी थी. इसके लिए राशि आकस्मिता निधि से ली गयी थी. इसे घनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
– मुरारी भगत को 24 दिसंबर की तिथि से अभियंता प्रमुख के पद पर प्रोन्नति को घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है.
– झारखंड उत्पाद एवं मद्य निषेध लिपिक नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति दी गयी है.
– खान झारखंड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली-2022 के गठन की स्वीकृति
– सेल, इसीएल के खदानों के लीज अवधि 30 वर्षों तक बढ़ायी गयी है. अरण्या माइंस प्राइवेट लिमिटेड को लोहारी कोल ब्लॉक के लिए 126.09 एकड़ वन क्षेत्र में लीज की मंजूरी दी गयी.
– चारा घोटाले के आरोप में बर्खास्त तत्कालीन महाप्रबंधक डॉ राम प्रकाश राम की बर्खास्तगी की तिथि 15 अप्रैल 2006 की जगह दो अगस्त 2008 कोर्ट के आदेश के आलोक में की गयी है.
Posted By: Samir Ranjan.