झारखंड : बिजली बिल है बकाया तो मत हो परेशान, DPS राशि माफ करेगी सरकार, कैबिनेट ने OTS स्कीम को दी मंजूरी
राज्य की कैबिनेट ने राज्य के 42 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिर से वन टाइम सेटलमेंट(ओटीएस) स्कीम शुरू की है. इनमें पांच किलोवाट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले वैसे सभी घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बकाये रखने पर लगनेवाले डिले पेमेंट सरचार्ज (डीपीएस) को माफ किया जा रहा है.
रांची. राज्य की कैबिनेट ने राज्य के 42 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिर से वन टाइम सेटलमेंट(ओटीएस) स्कीम शुरू की है. इनमें पांच किलोवाट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले वैसे सभी घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बकाये रखने पर लगनेवाले डिले पेमेंट सरचार्ज(डीपीएस) को माफ किया जा रहा है. सरकार करीब 1004.93 करोड़ रुपये का डीपीएस माफ करेगी.
1004.93 करोड़ रुपये डीपीएस राशि को माफ करेगी सरकार
राज्यभर के विभिन्न बिजली उपभोक्ताओं पर 4262.2 करोड़ रुपये का बिल बकाया है. इसमें 1004.93 करोड़ रुपये डीपीएस है. सरकार ओटीएस लाकर इस राशि को तो माफ करेगी, तो सरकार को करीब 3257.27 करोड़ रुपये बिल की वसूली भी होगी. इस बिल को किस्तों में भुगतान करने का प्रावधान किया गया है. डीपीएस राशि माफ करने पर इसकी भरपाई राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में निगम को करेगी.
ग्रामीण, शहरी और कृषि उपभोक्ताओं के लिए योजना
सरकार ग्रामीण, शहरी और कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए ओटीएस लायी है. इससे 32 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं सीधा लाभ होगा. ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं पर कुल 3777.91 करोड़ रुपये का बिल बकाया है. जिसमें 888.29 करोड़ रुपये केवल डीपीएस ही है. सरकार ने कहा है कि कोविड के बाद ग्रामीण उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति खराब हो गयी थी. इस स्थिति में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से कम होने पर बिल जीरो हो जा रहा है.
डीपीएस का भार लगातार बढ़ता जा रहा
लेकिन पूर्व से बकाया होने के कारण उन उपभोक्ताओं पर डीपीएस का भार लगातार बढ़ता जा रहा है. ग्रामीण उपभोक्ताओं का बकाया भुगतान नहीं होने से बकाया राशि बढ़ती जा रही है. अत: उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए ही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम योजना एक अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक के लिए शुरू की जा रही है. यह भी कहा गया है कि प्रीपेड मीटर लग रहा है. ऐसे में प्रीपेड मीटर चालू होने के पूर्व बकाया राशि का भुगतान करना जरुरी है.
क्या और कैसे होगा
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पांच किलोवाट तक के उपभोक्ता या कृषि उपभोक्ताओं के नवंबर 2022 तक के बकाये राशि में मूल राशि अधिकतम पांच किस्तों में जमा करते हैं, तो कुल डीपीएस माफ कर दिया जायेगा.
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किसी भी किस्त में न्यूनतम 20 प्रतिशत से कम राशि जमा नहीं की जा सकेगी.
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बकाये के कारण डिस्कनेक्ट किये गये घरेलू उपभोक्ताओं को भी योजना का लाभ लेने की अनुमति दी जायेगी.
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31.12.22 के बाद बकाया राशि पर डीपीएस माफ नहीं किया जायेगा.