jharkhand govt hra, jharkhand govt da news रांची : कैबिनेट द्वारा स्वीकृत झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 में राज्य के नगर निकायों में दलीय आधार पर चुनाव का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है. फिलहाल, नगर निकायों में मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए दलीय आधार पर चुनाव कराया जाता है.
अब किये गये संशोधन के मुताबिक नगर निकायों में किसी भी पद के लिए दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराया जायेगा. निकायों के मेयर व अध्यक्षों का सीधा चुनाव जनता वोट देकर करेगी. वहीं, डिप्टी मेयर या उपाध्यक्षों का सीधा चुनाव नहीं होगा. सभी पार्षद आपस में मिल कर डिप्टी मेयर व उपाध्यक्ष को चुनेंगे. चुनाव में गड़बड़ी या प्रत्याशी के अयोग्य पाये जाने पर राज्य सरकार कार्रवाई करने में सक्षम होगी.
कैबिनेट ने केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) बढ़ाने पर स्वीकृति दी. राज्यकर्मियों को अब केंद्र के कर्मियों के अनुरूप ही एचआरए देय होगा. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि कर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) 25 फीसदी से अधिक हो गया है. इस वजह से एचआरए की दर बढ़ा कर 27 फीसदी, 18 फीसदी और नौ फीसदी तय की गयी है.
एचआरए में वृद्धि 1 जुलाई 2021 की तिथि से प्रभावी होगा. कैबिनेट ने छठा वेतनमान पानेवाले अपुनरीक्षित कर्मियों का महंगाई भत्ता 164 से बढ़ाकर 189 प्रतिशत करने पर मंजूरी दी. इसका लाभ पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों को भी समान रूप से मिलेगा. वहीं, पंचम वेतनमान पानेवाले कर्मियों का महंगाई भत्ता भी 312 प्रतिशत से बढ़ाकर 356 प्रतिशत कर दिया गया है. दोनों ही मामलों में कर्मियों को एक जुलाई 2021 से लाभ देय होगा.
Posted By : Sameer Oraon