हेमंत सोरेन कैबिनेट का निर्णय : अब रैयती जमीन पर बने कब्रिस्तान को अधिग्रहित नहीं करेगी सरकार

Jharkhand Cabinet Decisions: झारखंड में रैयती जमीन पर बने कब्रिस्तान का सरकार अधिग्रहण नहीं करेगी. रैयत को उस जमीन को दान करना होगा.

By Mithilesh Jha | August 30, 2024 9:44 AM
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Jharkhand Cabinet Decisions: हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने झारखंड के अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी योजना की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया से संबंधित संकल्प को संशोधित करने का फैसला किया है. पूर्व में रैयती जमीन पर बने कब्रिस्तान के राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण का प्रावधान था. इसमें बदलाव करते हुए निर्णय लिया गया कि अब रैयती जमीन पर बने कब्रिस्तान के लिए रैयत दान-पत्र के माध्यम से संबंधित भूमि दान करेगा.

एससी, एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्यक छात्रावासों में दोगुनी होगी छात्रों की संख्या

कैबिनेट ने कल्याण विभाग के अधीन चलनेवाले एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रावासों में छात्रों की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया. एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए राज्य में कुल 139 छात्रावास हैं.

झारखंड के एसटी-एससी हॉस्टल में रहते हैं 16368 विद्यार्थी

इनमें 81 अनुसूचित जनजाति व 20 अनुसूचित जाति के लिए हैं. फिलहाल, इन छात्रावासों में 16,368 विद्यार्थियों को रखा गया है. झारखंड की सरकार ने विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा कर 39,380 करने का फैसला किया है. साथ ही अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए छह आवासीय व सात विद्यालयों के संचालन के लिए पूर्व स्वीकृत आदेश में भी संशोधन का निर्णय लिया गया.

डीके तिवारी फिर से राज्य निर्वाचन आयुक्त बनेंगे

कैबिनेट ने राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी डीके तिवारी की फिर से नियुक्त करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी. श्री तिवारी का कार्यकाल इसी वर्ष 12 फरवरी को समाप्त हुआ था. उनकी पुनर्नियुक्ति 65 वर्ष की उम्र या एक वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो तक के लिए की गयी है.

चाईबासा में 24 राजस्व ग्रामों को मिला कर बनेगा नया हलका

कैबिनेट ने पश्चिमी सिंहभूम के खूंटपानी अंचल में सम्मिलित तीन पंचायत बरकेला, पंडावीर व बड़ालागिया में स्थित कुल 24 राजस्व ग्रामों को नया हल्का बनाने का निर्णय लिया. साथ ही इसे सदर अंचल, चाईबासा में शामिल करते हुए सभी राजस्व संबंधी कार्यों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया.

निगम में मेयर व पंचायत में अध्यक्ष होंगे सहायक शिक्षकों के प्रशासनिक पदाधिकारी

कैबिनेट ने सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसके तहत निकायों व नगर पंचायतों में प्रशासनिक व अनुशासनिक पदाधिकारी का निर्धारण किया गया. नगर निगम क्षेत्र में मेयर व नगर परिषद क्षेत्र में अध्यक्ष मुख्य पदाधिकारी होंगे.

झारखंड कैबिनेट के अहम फैसले

  • झारखंड वक्फ नियमावली 2024 को मंजूरी.
  • झारखंड आंदोलनकारी चिह्नितिकरण आयोग को एक वर्ष का अवधि विस्तार.
  • वित्त विभाग के पीएमयू को सुदृढ़ करने के लिए पहले सृजित पदों को समाप्त कर नये पदों का सृजन.
  • 2024-25 के प्रथम अनुपूरक पर घटनोत्तर स्वीकृति.
  • अंगुलांक ब्यूरो के लिए आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति.
  • आरओ वाटर संयंत्र के लिए लाइसेंस नियमावली मंजूर.
  • निर्माण कार्य श्रेणी की जीएसटी दर में वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में पथ निर्माण विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं के भुगतान के अंतर राशि देयता के लिए प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति.
  • पांच नगर निगमों व शहरी स्थानीय निकायों में आवश्यकता आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति.
  • तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में 275 करोड़ की लागत से सोलर पावर प्लांट लगाने की स्वीकृति.
  • पेंशन मोचन निधि के संचालन के लिए दिशा-निर्देश स्वीकृत.
  • एसएनए स्पर्श और साइबर कोषागार के स्थापना की मंजूरी.
  • खान भूतत्व विभाग को ट्रांजेक्शन एडवाइजरी सर्विस के लिए एसबीआइ कैपिटल मार्केट का चयन.
  • राज्य में चल रहे चार काउंटर इसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूलों को 2029 तक चलाने का फैसला.
  • झारखंड अग्निशमन सेवा विधेयक 2024 स्वीकृत.
  • एनसीसी के अंशकालिक अफसरों का मानदेय बढ़ेगा.
  • राज्य लिपिक, लिपिक सह टंकक व अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2010 (संशोधित) अंगीकृरण पर मंजूरी.
  • दो वर्षों के लिए दो अतिरिक्त मोबाइल साईंस एग्जिबिशन बस के संचालन के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्राहालय परिषद् (एनसीएसएम), कोलकाता का मनोनयन करने का निर्णय.
  • झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2024 पर घटनोत्तर स्वीकृति.
  • मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत बजटीय उपबंध के लिए वित्त विभाग के शर्ताें को शिथिल करने पर सहमति.
  • गृह रक्षकों को पुलिसकर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्त्तव्य पारिश्रमिक दिये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति.
  • 01.08.2024 से 31.12.2024 तक आम लोगों व व्यक्तिगत क्रेताओं को निशुल्क बालू उपलब्ध कराने की घटनोत्तर स्वीकृति.
  • डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्यान्वयन के लिए भारत व राज्य सरकार के बीच एमओयू की स्वीकृति.

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