7th Pay Commission|Jharkhand Cabinet|झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों, अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की सरकार ने इन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान (7th CPC) देने का फैसला कर लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में हुई कैबनेट की बैठक (Jharkhand Cabinet) में यह फैसला लिया गया है. सरकार ने राज्य आपदा मिशन निधि (एसडीएमएफ) के गठन करने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है.
विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के शिक्षकेतर कर्मियों को सातवां वेतनमान
कैबिनेट की बैठक में झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के शिक्षकेतर कर्मियों (Non-Teaching Staff) को सातवां पुनरीक्षित वेतनमान (7th CPC) का लाभ 1 जनवरी 2016 से देने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी.
यूनिवर्सिटी एवं कॉलेजों के शिक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति
इतना ही नहीं, राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु Statute for the Promotion of Teachers from one Academic Level/ Grade pay to another Academic Level/ Grade Pay under the Career Advancement Scheme, 2010 (As per “University Grants Commission, Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education Regulations, 2010”) को एक जनवरी 2009 से स्वीकृत करने की भी मंजूरी सरकार ने दे दी.
2023 के अवकाश की सूची को सरकार ने दी मंजूरी
हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबनेट की बैठक में आज कुल 37 फैसले लिये गये. इसमें वर्ष 2023 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति देना भी शामिल है.
विधानसभा के सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन में होगा संशोधन
एक और अहम फैसला सरकार ने लिया है, जिसके तहत झारखंड विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2015, झारखंड विधानमंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) नियमावली, 2015, झारखंड विधानसभा के पदाधिकारी (वेतन एवं भत्ता) नियमावली, 2015 तथा झारखंड विधानमंडल नेता-विरोधी दल (वेतन और भत्ता) नियमावली, 2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है.